Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया ज्यु0 रिमाण्ड पर जेल

जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया ज्यु0 रिमाण्ड पर जेल।

 घटना कारित कर फरार था आरोपी ।

 शादी का प्रलोभन देकर बनाया था पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध |



पीड़िता ने थाना पलारी जिला बलौदाबाजार में दिनांक 15.10.2024 को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अपने घर वालों के साथ ग्राम समोंदा पुन्नी मेला देखने गई थी जहां पर नरेन्द्र कुमार साहू मुलाकात हुआ जो मोबाईल नबंर लेकर इससे बातचीत करता था एवं तुमसे प्यार करता हूँ बोलकर डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर  शारीरिक संबंध बनाया है। कि रिपोर्ट पर थाना पलारी जिला बलौदाबाजार में अप0क्र0- 0/2024 धारा- 64(2)(ड) बीएनएस कायम कर प्राथमिक कार्यवाही कर असल मूल घटना थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र होने से प्रकरण की डायरी थाना डोंगरगढ़ को अग्रिम विवेचना कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्र०- 555/2024 धारा- 64(2)(ड) बीएनएस का असल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण के गंभीरता को देखते हुये आरोपी पता तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक  राजनांदगांव  मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा व  पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ जितेन्द्र वर्मा के मार्गदर्शन में विवेचना दौरान आरोपी जो घटना कारित कर फरार हो गया था जो लगातार अपना सकुनत बदल बदल कर रह रहा था, जिसे पता तलाश कर आरोपी को हिरासत में लेकर मेमारण्डम कथन लिया गया जो प्रार्थिया के बताये अनुसार घटना दिनांक समय को जुर्म करना स्वीकार किये जो प्रकरण में आरोपी नरेन्द्र साहू पिता अशोक साहू उम्र 21 साल साकिन समोंदा थाना आंरंग जिला रायपुर (छ0ग0) के विरूद्ध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आज दिनांक- 12.12.2024 के 15:40 बजे विधिवत गिर0 कर माननीय न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को ज्यु0 रिमाण्ड पर जेल निरूद्ध किया गया है।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से 

अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे