Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: राजनांदगांव पुलिस द्वारा दिये गये प्रशिक्षण प्राप्त कर 06 युवक-युवती ‘अग्निवीर’, बी.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ. में हुए सलेक्ट।*

 *राजनांदगांव पुलिस द्वारा दिये गये प्रशिक्षण प्राप्त कर 06 युवक-युवती ‘अग्निवीर’, बी.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ. में हुए सलेक्ट।*

* ‘‘नवा बिहान’’ के तहत् ग्राम सुंदरा एवं पुलिस लाईन कुरूक्षेत्र में युवक/युवतियों को एथलेटिक्स, फोर्स डिपार्टमेंट एवं एस.एस.सी. भर्ती परीक्षा हेतु दिया जा रहा है प्रशिक्षण।*

* अब तक राजनांदगांव पुलिस द्वारा दिये गये प्रशिक्षण में 58 युवक/युवती हुए सलेक्ट।*



पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव  मोहित गर्ग के निर्देशन में ‘‘नवा बिहान’’ अभियान के तहत् पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाईन कुरूक्षेत्र ग्राउण्ड में ‘‘राजनांदगांव फिजिकल एण्ड स्पोर्टस अकादमी’’ एवं थाना सोमनी क्षेत्र के ग्राम सुंदरा ग्राउण्ड में ‘‘गरूकुल फिजिकल एण्ड स्पोर्टस अकादमी’’ के नाम से युवक-युवतियों को एथलेटिक्स, अग्नीवीर, पुलिस भर्ती, सी.ए.एफ., बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., फोरेस्ट गार्ड एवं एस.एस.सी. भर्ती परीक्षा की तैयार हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा उपरोक्त परीक्षा की तैयारी हेतु आरक्षक क्रमांक 740 कामता प्रसाद यादव, आरक्षक क्रमांक 395 मनोहर निषाद जिला बल राजनांदगांव और आरक्षक 093210283 सी.के.साहू सीआईएसएफ यूनिट छिंदवाड़ा को नियुक्त किया गया है जो प्रतिदिन लगन एवं मेहनत से सभी प्रशिक्षुकों को अनुशासन के साथ सभी ग्राउण्ड के फिजिकल ईवेंट का प्रशिक्षण देते है साथ ही राजनांदगांव पुलिस की ओर से लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षुकों को सिद्धार्थ अकादमी में निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग की यह पहल के कारण ही राजनांदगांव पुलिस द्वारा दिये गये प्रशिक्षण से लाभ लेकर अब तक 58 युवक/युवती उपरोक्त विभिन्न विभाग में चयनित हुए हैं। इसी कड़ी में वर्तमान में 06 युवक/युवती (1) वर्ष नेताम पिता स्व. डोमन नेताम, निवासी बासुला, खपरी खुर्द का चयन बी.एस.एफ. में हुआ है, (2) चुरेन्द्र कुमार पिता दानी दास साहू निवासी ग्राम इन्दामरा का चयन सी.आर.पी.एफ. में हुआ है, (3) गोकुल साहू पिता श्री ताराचंद साहू निवासी ग्राम पार्रीकला का चयन अग्नीवीर में हुआ है, (4) नरेन्द्र कुमार पिता श्री तुलसी राम निवासी ग्राम परमालकसा का चयन अग्नीवीर में हुआ है, (5) प्रभात पिता श्री ओमप्रकाश साहू निवासी ग्राम तोरनकट्टा का चयन अग्नीवीर में हुआ है, (6) कुन्दन लाल पिता श्री रवि कुमार निवासी ग्राम जंगलपुर का चयन अग्नीवीर में हुआ है। आज दिनांक 16.12.2024 को पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 06 चयनित अभ्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी और प्रशिक्षक आरक्षक क्रमांक 740 कामता प्रसाद यादव, आरक्षक क्रमांक 395 मनोहर निषाद और आरक्षक 093210283 सी.के.साहू को उसके उत्कृष्ठ कार्य के लिए हौसलाअफजाई किया।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से 

अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे