Ticker

6/recent/ticker-posts

Raipur: पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन से जुड़े पत्रकारों के लिए बनाए गए कई नए नियम.

लोकेशन बालोद 

संजय कुमार 


पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन से जुड़े पत्रकारों के लिए बनाए गए कई नए नियम.


बालोद जिला इकाई से  देवधर साहू को मिला प्रदेश मे स्थान चुने गए प्रदेश मिडिया प्रभारी 


प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन में बनाया अनुशासन समिति...



रायपुर : दिनांक 15 दिसंबर को पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व मे प्रदेश कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई, उक्त बैठक में पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए,

बैठक में कई प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया, प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों

के सहमति से संगठन में अनुशासन समिति की नीव रखी गई, प्रदेश अध्यक्ष श्री यादव ने कहा इस समिति में प्रदेश एवं जिला स्तर पर 7 सदस्यों की टीम कार्य करेंगे, 

7 सदस्यों की टीम में अनुशासन समिति  का 1 अध्यक्ष 2 विधिक सलाहकार एवं 4 सदस्य शामिल किए जायेंगे,

यह समिति किसी भी पत्रकारों पर होने वाली परेशानी तथा 

सच झूठ की तहकीकात कर संगठन के प्रदेश कार्यसमिति में मामले को रखेंगे जिसके बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा की उस पत्रकार के समर्थन में संगठन क्या निर्णय लेगी।

इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रदेश सलाहकार के दायित्व को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है, वहीं अब प्रदेश में इन दायित्वों में सभी प्रदेश पदाधिकारीगण कार्यसमिति में कार्य करेंगे।


प्रदेश संरक्षक विश्व प्रकाश शर्मा कोंडागांव को संरक्षक पद से मुक्त कर प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सलाहकार नसीम कुरैशी जगदलपुर को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा  अब्दुल हमीद रायपुर को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, 

इसी के साथ प्रदेश संरक्षक रमेश बेहरा रायगढ़ को प्रदेश में अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोनयन किए गए,

प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी कुलेश्वर सिन्हा गरियाबंद को सौंपा गया है, इस संशोधन की सूची में प्रदेश महासचिव वली आजाद को पद मुक्त कर प्रदेश महासचिव की कमान प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमती निहारिका श्रीवास्तव को दी गई

तथा प्रदेश सचिव प्रताप नारायण बेहरा रायगढ़ को यथावत रखा गया है। वहीं बालोद जिले के देवधर साहू जिला के दायित्व से मुक्त कर प्रदेश में स्थान देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी के साथ प्रदेश कार्यालय प्रभारी बन्नी सींग रायपुर यथावत बने रहेंगे, वहीं शैलेंद्र कुमार गेंदले रायपुर को प्रदेश कार्यकारिणी की 7 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।


प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को नवीन दायित्वों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए संगठन को एक वर्ष में ही इस मजबूती से खड़े किए जाने पर भी शुभकामनाएं दीं और प्रदेश भर में हर क्षेत्र में संगठन के विस्तार को लेकर मजबूती से पत्रकारों के साथ खड़ा होकर कार्य करने पर ध्यान आकर्षित किया गया।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे