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Dongargarh: सोशल मीडिया में भ्रामक मैसेज पोस्ट करने वाले के विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ द्वारा की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

 सोशल मीडिया में भ्रामक मैसेज पोस्ट करने वाले के विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ द्वारा की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से ‘‘चैत्र नवरात्रि 2025 बम्लेश्वरी माता मंदिर और पताल भैरवी मंदिर में ज्योति कलश पे लगी रोक’’ लिखकर किया था पोस्ट

जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का आम जनता से  भ्रामक मैसेज न करने की अपील करता हैँ



      मामले का विवरण इस प्रकार है कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आईडी ‘‘हमर भिलाई छत्तीसगढ़’’ में एक भ्रामक मैसेज पोस्ट किया था कि चैत्र नवरात्रि 2025 बम्लेश्वरी माता मंदिर और पताल भैरवी मंदिर में ज्योति कलश पे लगी रोक’’ के मामले में कार्यवाही करने हेतु श्री बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ के द्वारा थाना डोंगरगढ़ को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये भ्रामक मैजेस पोस्ट करने वाले अनावेदक सोनू साहू पिता संतोष साहू उम्र- 25 साल निवासी लोधी पारा खुर्सीपार थाना खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0 का पता तलाश कर अनावेदक के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय मंे पेश किया गया है। 

             हाल ही में जिला कलेक्टर महोदय  संजय अग्रवाल पुलिस अधीक्ष मोहित गर्गएवं अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा द्वारा श्री बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के मध्य लिये गये मीटिंग में इस प्रकार के कोई भ्रामक फोटो/वीडियो डालते हैं तो उस पोस्ट पर ज्यादा आक्रोशित न होकर तत्काल सूचना पुलिस को देने हेतु अपील की गई थी। पुनः जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आम जनता से अपील करती है कि इस प्रकार से यदि कोई भ्रामक फोटो/वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करता है तो उसकी जानकारी तत्काल अपनी नजदीकी पुलिस थाना को दें ताकि उस पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जा सके ! इस प्रकार के भ्रामक फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करने से बचें।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से अनिल सिन्हा रिपोर्टर

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