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Durgkondal: सरपंच बलराम टेपारिया ने पदभार ग्रहण किया*

*सरपंच बलराम टेपारिया ने पदभार ग्रहण किया*




दुर्गूकोंदल 24.अप्रैल 2025।ग्राम राऊरवाही  में गुरुवार को ग्राम पंचायत भवन  में सरपंच पंच का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच बलराम टेपारिया  ने पदभार ग्रहण किया सभी 16 पंचों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होने के पूर्व सभी नवनिर्वाचित पंचायत पदधिकारी की उपस्थिति में पंचायत भवन में मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर लोगों को गुलाल लगाकर सरपंच ने आशीर्वाद लिया और ग्राम पंचायत के सचिव चुनूलाल सोम ने सरपंच और पंच को शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र प्रदान किया, इस दौरान सरपंच ने गांव का विकास करने के साथ ही लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व  सरपंच राधिका नरेटी, जनपद सदस्य पीलम नरेटी, मेहरलाल उयके,उपसरपंच तीजनबाई गावड़े, विश्वासा कोमरे, तमेश्वर नरेटी, ईश्वरी राना, प्रभा नरेटी, सियाबत्ती कोमरे, तुलाराम कोमरे, भरत निषाद, नरसिंह उयके, नरसिंह दुग्गा, परमेश्वरी जैन,जागेश्वर नरेटी, मौजूद रहे।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे