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Khairagarh: कलेक्टर की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की हुई बैठक

कलेक्टर की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की हुई बैठक  


संवाददाता- मंदीप सिंह 

स्थान- खैरागढ़ 



खैरागढ़.सहसमुचित प्राधिकारी एवं कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की अध्यक्षता में  गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 व नियम 1996 अंतर्गत जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिला सलाहकार समिति की की बैठक संपन्न हुई। यह  कानून भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा, जिला जनसंपर्क अधिकारी के प्रतिनिधि श्री नीरज चंदेल, जिला अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्द्र ध्रुव, समाजिक कार्यकर्ता डॉ. प्रशांत झा, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमति राजेश्वरी अग्रवाल, कानूनी सलाहकार श्री सुबोध पाण्डे, नोडल अधिकारी (पीसीपीसीपीएनडी) डॉ. बोधन सिंह परते एवं प्रभारी लिपिक श्री अर्पित गुप्ता उपस्थित थे। बैठक में पीसीपीएनडीटी अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं की अद्यतन जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा द्वारा कलेक्टर एवं जिला सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को दी गयी एवं जिला सलाहकार समिति से चर्चा कर पीसीपीएनडीटी अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के नवीनीकरण/संशोधन आदि विषयों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्थन किया गया। जिससे खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में सोनोग्राफी की सुविधा लोंगों को निजी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकेगी। जिले के दुर्गम ईलाके में निजी सोनोग्राफी सेंटरों द्वारा सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध हो सकेगी। जिससे सोनोग्राफी हेतु दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा और पीसीपीएनडीटी अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर चर्चा की गई। जिस पर कलेक्टर द्वारा शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किए। तथा कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल द्वारा पीसीपीएनडीटी अंतर्गत जिला स्तरीय निरीक्षण एवं निगरानी जांच दल द्वारा प्रत्येक केन्द्रों का प्रत्येक तीन माह में निरीक्षण नियमानुसार एवं औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

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