थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
34(2) आबकारी एक्ट के तहत 05 आरोपी को 01 वर्ष का सजा सुनाय गया
मान0 न्यायिक मजिस्ट्रेड डोंरगरगढ के द्वारा आरोपी राजेश तागडे, ईश्वर साहू, रौनक ताम्रकर, सोहेब मिर्जा, सोहेब मिर्जा को सुनाय गया सजा
आरोपीयो के कब्जे से मध्य प्रदेश राज्य निर्मत शराब कुल मात्रा-405.00 बल्क लिटर एव किमती -236050/- रू
आरोपीयो के कब्जे सीजी 08 एबी 4380 यौधा डीआई एवं विसटा कार क्र0- सीजी 07 एम0बी0 2256 व 05 नग मोबाईल सहित कुल किमती- 1462250/-रू0 को जप्त किया गया है
दिनांक- 28.01.2025 को ग्राम कुम्हड़ाटोला जाने वाले मार्ग से मध्यप्रदेश राज्य से वाहन क्रमांक- सीजी 08 बीए 4380 यौधा डीआई एवं विसटा कार क्रमांक- सीजी 07 एमबी 2256 से भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखकर परिवहन करते आ रहा है कि मुखबीर सूचना पर विधिवत कार्यवाही करते हुये ग्राम कुम्हड़ाटोला जाने वाले मार्ग गोविन्द्र वर्मा बोर प्लांट के पास आरोपी 01. राजेश तागड़े पिता चिंतामन तागड़े उम्र- 25 साल साकिन शारदा पारा तलाब पावर हाउस भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0, 02. ईश्वर साहू पिता हरकदास साहू उम्र- 30 साल साकिन ग्राम अछोली थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगंाव छ0ग0, 03. रौवन ताम्रकर पिता प्रमोद कुमार ताम्रकर उम्र- 37 साल साकिन ग्राम शिवपारा वार्ड न0- 33 दुर्ग जिला दुर्ग छ0ग0, 04. सोहेल मिन्नी पिता जलाउद्दीन सिद्दकी उम्र- 23 साल साकिन ग्राम ठेलाबाड़ी वार्ड न0- 40 जिला दुर्ग छ0ग0, 05. ऋषिकेश पिता प्रकाश हटिले उम्र- 24 साल साकिन ग्राम उरला जिला दुर्ग छ0ग0 को डीआई वाहन में 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब एवं विसटा कार में 10 पेटी देशी मदिरा शराब मिला कुल 45 पेटी गोवा/अंग्रेजी शराब परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपीगण द्वारा छत्तीसगढ़ में नान ड्यूटी पेड शराब का अवैध रूप से मध्यप्रदेश राज्य निर्मित शराब तस्करी करना पाये जाने से आरोपीगण से 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब म0प्र0 राज्य निर्मित एवं 10 पेटी देशी प्लेन मदिरा शराब म0प्र0 राज्य निर्मित कुल 45 पेटी कुल मात्रा- 405.00 बल्क लीटर किमती- 236250/-रू0 एवं वाहन क0- सीजी 08 एबी 4380 यौधा डीआई एवं विसटा कार क्र0- सीजी 07 एम0बी0 2256 व 05 नग मोबाईल सहित कुल किमती- 1462250/-रू0 को जप्त कर आरोपीयो के विरूद्ध अपराध क्रमाक- 46/2025 धारा-34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर मान0 मे ज्यु0 रिमार्ड पर भेजा गया है मान0 न्यायालय मे धारा-335 बीएनएसएस के तहत फरारी मे दिनांक-27.03.2025 को पेश किया गया है
दिनांक- 12.09.2025 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी डोंगरगढ जिला राजनांदगांव के द्वारा आरोपी
01. राजेश तागडे पिता चिंतारमा तागडे उम्र 25 साल साकिन शारदा तलाब पावर हाउस भिलाई जिला दुर्ग
02. ईश्वर साहू पिता हरकदास साहू उम्र 30 वर्ष साकिन अछोली थाना डोंगरगढ जिला रजानांगांव
03. रौनक ताम्रकर पित प्रमोद ताम्रकर उम्र 37 साल साकिन शिवपारा वार्ड नंबर 33 दुर्ग जिला दुर्ग
04. सोहेब मिर्जा पिता जलाउद्दीन सिद्धकी उम्र 23 साल साकिन ठेलाबाडी वार्ड नबर 40 दुर्ग जिला दुर्ग
05. ऋषिकेश पिता प्रकाश हटिले उम्र 24 साल साकिन उरला जिला दुर्ग. को छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 2015 की धारा-34(2) आबकारी एक्ट के अर्तगत दोषी पाये जाने पर 01 वर्ष का कठोर कारावास एव अर्थदण्ड 25000/रू का एव 30 दिन का व्यतिक्रम कारावासीय दण्ड सुनाया गया है।
प्रकारण मे विवेचना कार्यवाहीः-सउनि तुलाराम बांक थाना डोंरगरगढ जिला राजनांदगांव छ0ग0

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