Ticker

6/recent/ticker-posts

RAJNANDGAON: थाना डोंगरगांव पुलिस द्वारा क्षेत्र के तिगाला पेट्रोल पम्प के पास अवैध शराब परिवहन करते दो शराब कोचिया गिरफ्तार

 थाना डोंगरगांव पुलिस द्वारा क्षेत्र के तिगाला पेट्रोल पम्प के पास अवैध शराब परिवहन करते दो शराब कोचिया गिरफ्तार  

आरोपियो के कब्जे से 100 पौवा देशी सुपर 36 प्लेन शराब छ0ग0 निर्मित (लगभग दो पेटी) कीमती

        8000/- रूपये एवं वाहन बलेनो कार किमती 3,00000/- रूपये कुल जुमला 3,08000/- रूपये बरामद

 आरोपियो के विरूद्ध थाना डोंगरगांव में अपराध क्रमांक 252/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत 

        किया गया अपराध पंजीबद्ध

 गिरफ्तार आरोपी (1) लीला शंकर यादव पिता चन्द्रशेखर यादव, उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं0 06

        डोगरगांव (2) अंकेश पटेल पिता स्व दुर्याेधन पटेल, उम्र 25 साल, निवासी वार्ड नं0 12 मटिया डोंगरगांव 

  पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, जिला राजनांदगांव के निर्देशानुसार अवैध शराब के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस एवं अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगो के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। 


  दिनांक 12.07.2026 को जरिये मुखबीर से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की, डोंगरगांव निवासी लीलाशंकर यादव एवं अंकेश पटेल द्वारा अवैध रूप से शराब परीवहन कर रहा है की सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए अति पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी, थाना डोंगरगांव निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर को सूचना तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए थाना प्रभारी, थाना डोंगरगांव द्वारा टीम गठित कर सूचना की तस्दीकी हेतु रवाना किया। 

  मुखबीरों से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना डोंगरगांव के पुलिस टीम रवाना होकर सूचना के संबंध में  गोपनीय रूप से पूछताछ कर वाहन बलेनो कार क्रमांक सीजी 08 ए डब्ल्यू 5072 का पता करते हुए की तिगाला पेट्रोल पंप कुमर्दा पहुंचकर घेराबंदी कर वाहन बलेनो कार क्रमांक सीजी 08 ए डब्ल्यू 5072 को रोककर चेक करने पर आरोपी लीलाशंकर यादव एवं अंकेश पटेल द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करते हेतु कुल 100 पौवा देशी सुपर 36 प्लेन शराब छ0ग0 निर्मित (लगभग दो पेटी) मिला। दोनो से पूछने पर शराब निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब परिवहन करने संबंधी कोई दस्तावेज नही होना बताए, आरोपी का कृत्य धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध होना पाए जाने से समक्ष गवाहों के उक्त शराब और वाहन को विधिवत जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताकर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है।

  उक्त कार्यवाही में निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, सहायक उप निरीक्षक अनिल यादव, पीएसआई सागर सिंह राजपूत आरक्षक चन्द्रकांत सोनी, मोहन साहू की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

Post a Comment

0 Comments