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Rajnandgaon: फर्जी बिल बनाकर लाखो रूपये आहरण करने वाले आरोपी गिरफतार।

 थाना सोमनी जिला राजनांदगांव (छ ग) 

 थाना सोमनी पुलिस की कार्यवाही। 

फर्जी बिल बनाकर लाखो रूपये आहरण करने वाले आरोपी गिरफतार।

 आरोपी से नगदी रकम 320000/-रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग लेपटॉप, 02 नग मोबाईल, 01 नग पेन ड्राईव किया गया जप्त। 


   

 प्रार्थी कंपनी प्रबंधक न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम फुलझर राजनादगांव द्वारा थाना सोमनी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उक्त कंपनी में इथेनाल के उत्पादन हेतु अलग-अलग चावल मिल मालिको और व्यापारियो से टूटे और खराब चावल जैस कच्चे माल की खरीद करती है यह प्रकिया मुख्य रूप से दलालो के माध्यम से की जाती है। कंपनी ने कच्चे माल की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रहने वाले दिलीप गोलछा नामक एक ब्रोकर को नियुक्त किया है। दिलीप गोलछा विभिन्न माध्यमो से माल की आपूर्ति करवा रहा था लेकिन दिसंबर 2025 के अंत में कंपनी प्रबंधन को पता चला कि दिलीप गोलछा अपने सहयोगियो के साथ मिलकर कपनी के कुछ कर्मचारीयो की मदद से फर्जी बिल बना रहा है। इसी उदेश्य से उसने अपने दुर्ग एवं धमतरी में जय महावीर एग्रो नाम से फर्म स्थापित किया है। न्यु लुक बायो फ्यूल्स प्रायवेट लिमिटेड छ0ग0 ग्राम फुलझर का अकाउंटेंट अमित कुमार गुप्ता द्वारा दिलीप गोलछा को उनके विभिन्न पंजीकृत फर्मो के नाम से मूल बिल के अतिरिक्त मूल बिल का दोबारा फर्जी बिल बनाकर लाखो रूपये का आहरण कर धोखाधडी किया गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 318(4), 316(4), 3(5) बीएनएस का दर्ज कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया बाद पुलिस अधीक्षक  सुश्री अंकिता शर्मा (भ0पु0से0) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अलेक्जेण्डर किरो के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव के नेतृत्व में थाना सेमनी पुलिस की टीम गठित कर आरोपी-

1. अमित कुमार पिता कौशल प्रसाद गुप्ता उम्र 34 साल निवासी गोगांव गोकुल टॉवर फ्लेट नं. 503 थाना गुड़ियारी जिला रायपुर (छ.ग.)

2. दिलीप गोलछा पिता शेषमल गोलछा उम्र 49 साल निवासी मकान नं. बी-102 अरिहंत हाईट खण्डेलवाल कालोनी दुर्ग थाना कोतवाली जिला दुर्ग (छ.ग.) 

उपरोक्त दोनों को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो एक दुसरे के सहयोग से अलग-अलग फर्मो के नाम से फर्जी बिल तैयार कर पिछले डेढ़ से दो माह के दरम्यान 28 से 30 लाख की राशि धोखाधड़ी करना बताये, आरोपी के निशादेही में 320000/-रूपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग लेपटॉप, 02 नग मोबाईल, 01 नग पेन ड्राईव को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, मामले में धारा 338, 336(3), 340(2) बीएनएस0 जोड़ी गई है। आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया है।

अनिल सिन्हा रिपोर्टर छत्तीसगढ़ विज़न टी वी

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