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Rajnandgaon: पीड़िता को शराब पिलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी कांशी राम जांगड़े गिरफ्तार

 थाना : डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

पीड़िता को शराब पिलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी कांशी राम जांगड़े गिरफ्तार

घटना में सहयोग करने वाला आरोपी रितेश लोधी भी गिरफ्तार

मूकबधिर लड़की को शराब पिलाकर किया गया दुष्कर्म

आरोपियों द्वारा मूकबधिर लड़की को मेले में घुमाने के बहाने ले जाकर किया गया दुष्कर्म

आरोपियों के विरुद्ध धारा 64(2)(क), 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया

गिरफ्तार आरोपी :

कांशी राम जांगड़े, पिता – सुरज जांगड़े, उम्र – 26 वर्ष,

निवासी – ग्राम धरमुटोला, थाना गैदाटोला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

रितेश लोधी, पिता – बिरेन्द्र लोधी, उम्र – 27 वर्ष,



निवासी – ग्राम रखाकठेरा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)                                          प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 13-01-2026 को शाम लगभग 05:00 बजे पीड़िता मूंदगांव मुर्गी फार्म हाउस में काम करने वाले कांशी जांगड़े ने पीड़िता को मोटर सायकल से बोदेला के मेले में घूमने के लिए ले गए थे। रात्रि 07:30 बजे तक वापस घर नहीं लाए जाने पर पीड़िता को खोजने के लिए मुड़गांव बस्ती की ओर गए, वहां पता-तलाश की गई किंतु जानकारी नहीं मिली। कुछ समय बाद अपने घर आए तो देखा कि घर के बाहर पीड़िता शराब के नशे में जमीन पर सोई हुई थी ।                                 दिनांक 14-01-2026 को सोकर उठने पर इशारों से घटना के बारे में बताई। तब थाना डोंगरगढ़ द्वारा आस्था मूकबधिर शाला, राजनांदगांव में  पीड़िता का कथन-बयान लिया गया।

कांशी जांगड़े द्वारा पीड़िता के मूकबधिर एवं श्रवण बाधित होने की जानकारी होते हुए उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में रितेश के साथ अपने किराये के मकान, मुड़गांव ले जाकर कांशी जांगड़े द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया गया तथा रितेश लोधी द्वारा अपराध में सहयोग किया गया।

कांशी जांगड़े एवं रितेश लोधी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/2026, धारा 64(2)(क), 3(5) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया।

 घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा  ( भा ० पु०से०) के दिशा निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं एस.डी.ओ.पी. डोंगरगढ़  केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में दिनांक 15-01-2026 को दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने एवं साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

इस कार्यवाही में निरीक्षक संतोष जायसवाल, उपनिरीक्षक रामेश्वरी बघेल, आरक्षक अजय पाटले, किशन कुमार चंद्रा, लिलाधर मंडलोई का सराहनीय योगदान रहा।

अनिल सिन्हा रिपोर्टर छत्तीसगढ़ विज़न टी वी

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