Ticker

6/recent/ticker-posts

Korba: जिले के सभी गाँवों में 15 नवंबर से होंगी ग्राम सभाएँ*

जिले के सभी गाँवों में 15 नवंबर से होंगी ग्राम सभाएँ*


कोरबा  पाली   शशि मोहन कोशला


ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी गठन करने, पेसा नियम के तहत ग्राम सभा कोष के नाम से बैंक खाता खुलवाने, राशन, पेंशन जैसे विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा


कलेक्टर श्री संजीव झा नेे ग्राम सभा में शत-प्रतिशत गणपूर्ति सुनिश्चित करने दिए निर्देश



कोरबा 10 नवंबर 2022/कोरबा जिले के सभी गांवो में 15 नवंबर  से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। शराब व्यसन मुक्ति अभियान के तहत एक हजार 500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात भारत माता वाहिनी का गठन किए जाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध नियम 2022 का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन एवं व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध नियम 2022 के नियम 7 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। ग्राम सभा में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन एवं सदस्यों का चयन किया जाएगा। ग्राम सभा के पेसा नियम 23 के तहत प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने की कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर श्री संजीव झा ने गांवो में ग्राम सभा बैठक आयोजित करने और बैठक में ग्रामीणों की शत-प्रतिशत उपस्थिति-गणपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होने  ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ग्राम सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित गांव के सरपंच, पंच एवं सचिव को सौंपा गया है। जारी आदेशानुसार सभी विकासखण्डों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामवार, ग्रामसभा के सम्मेलन के लिए समय सारणी निर्धारित कर अनुविभागीय अधिकारी के अनुमोदन से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्राम सभा में विकासखण्ड स्तर के मैदानी-क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए हैं।  

         ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा एवं पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन भी किया जाएगा। पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा। ग्राम सभा बैठक में जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा से संबंधित ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा तथा सुराजी गांव योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा बैठक में जरूरतमंद लोगों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी बैठक में दी जाएगी। बैठक में मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करने एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाने की भी चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023 - 24 का निर्माण के लिए पूर्व वर्ष की जीडीपी में दिए गए कार्यों का आकलन कर 29 विषयों से संबंधित गतिविधियों को ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुए कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रत्येक गांव में खेल मैदान के लिए जमीन आरक्षित करने प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही व्यक्तिगत, सामुदायिक वन अधिकार पत्रक, सामुदायिक,  वन संसाधन के पात्र आवेदनों का ग्राम सभा में अनुमोदन भी किया जाएगा। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय वस्तु को ग्राम सभा के एजेंडे में शामिल कर सकते हैं।

 

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे