सीएसएमसीएल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बाल श्रम अधिनियम खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है
कोरबा पाली शशि मोहन कोशला
सीएसएमसीएल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बाल श्रम अधिनियम खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यहां बताना लाजमी है कि 14 से 18वर्ष के बालकों से काम नहीं लिया जा सकता ।यह बाल संरक्षण अधिनियम का खुलेआम सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी सीएसएमसीएल के द्वारा वेयरहाउस से गाड़ी में आने वाले शराब के कार्टूनों को पाली शराब भट्टी में खाली किया जा रहा है ।इस संबंध में पूछताछ के लिए दीपका सर्किल के आबकारी अधिकारी सोनम मैडम जिनका मोबाइल नंबर 8839544285 से संपर्क करने पर फोन नहीं उठा रही हैं ।यहां बताना लाजमी है 2016 में कानून लाकर बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1886 में संशोधन किया गया और बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 लागू किया गया बाल श्रम पर इस नए कानून को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंजूरी दी। इसके तहत किसी भी काम के लिए 14 से कम उम्र के बच्चों को नियुक्ति करना गैरकानूनी माना गया है। फिर भी पाली शराब दुकान में नाबालिक बच्चों के द्वारा शराब की पेटिया को उतारते हुए दिखा दिया है जिसका वीडियो एवं साक्ष्य उपलब्ध है।
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