Ticker

6/recent/ticker-posts

Balod: दल्ली चौक एवं झलमला चौक बालोद में यातायात व आरटीओ बालोद के साथ संयुक्त रूप से सवारी बसों सहित सभी वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 62 लापरवाह वाहन चालकों पर 18,600 रूपये वसूला गया चालान।

 बालोद

  *मीनू साहू* 


दल्ली चौक एवं झलमला चौक बालोद में यातायात व आरटीओ बालोद के साथ संयुक्त रूप से सवारी बसों सहित सभी वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 62 लापरवाह वाहन चालकों पर 18,600 रूपये वसूला गया चालान।


जिला बालोद में गन्ना गाड़ियो में लगातार लगाया जा रहा रिफ्लेक्टर टेप।


आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने किया गया अपील।



बालोद पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के मार्गदर्षन में यातायात प्रभारी निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में दल्ली चौक एवं झलमला चौक बालोद में आरटीओ बालोद एवं यातायात बालोद द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सवारी बसों एवं अन्य मोटर वाहनों कार्यवाही हेतु संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। इस संयुक्त अभियान में मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन करने वाले जैसे यात्री बसों में क्षमता से अधिक यात्री परिवहन, नो एन्ट्री में वाहन प्रवेश, प्रेशर हार्न,ओव्हरहाईट एवं अगल-बगल एवं पीछे की ओर बाड़ी के बाहर लम्बा माल निकालकर चलने वाले वाहनों से होने वाले सड़क दुर्घटनाओ में कमी लाने व यातायात नियमों के प्रति जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए संयुक्त अभियान चलाकर कुल 62 लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम् के तहत् कार्यवाही कर 18,600 रू. समन शुल्क वसूल किया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालको एवं आम नागरिकों को सीट बेल्ट लगाने एवं हेलमेट लगाने की समझाईष देकर यातायात संकेतो, यातायात नियमों प्रेषर हार्न का प्रयोग नहीं करने के बारे में भी बताया गया। समझाईष के साथ-साथ ओव्हरहाईट वाहन चालन, नो एंट्री में वाहन प्रवेष, प्रेषर हार्न का प्रयोग, तेज गति से वाहन चलाने, शराब सेवन कर वाहन चलाना, ओव्हरलोड़ माल/यात्री परिवहन, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना, नम्बर प्लेट का स्पष्ट न लिखा होना, एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेष नहीं करने, वाहन चलाते हुए मोबाईल से बात करना बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाते पाये जाने वालों पर सख्ती से कार्यवाही किया गया है। इस प्रकार की चेकिंग से जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा आम जनता एवं राहगीरों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यह चेकिंग अभियान बालोद पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगा।गन्ना लोड़ कर जाने वाले गड़िया के पलटने से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं के संभावित खतरे को देखने हुए बालोद पुलिस ने गन्ना परिवहन करने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप (रेडियम) लगातार लगाया जा रहा है, इस क्रम में  झलमला चौक बालोद में गन्ना परिवहन करने वाले वाहनों में रिफ्लेटर (रेडियम) टेप लगाया गया जिससे रात्रि में वाहन चालन के समय स्पष्ट दिखाई दे व गन्ना गाड़ियों से पीछे से टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं में कमीं लाये जा सकें। बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करता है कि गन्ना गाड़ियों के परिचालन के समय संयमित गति वाहन चलाएं रोड़ किनारे वाहनों की पार्किंग न करे, वाहनों में यदि यांत्रिक खराबी आ जाती है तभी पर्याप्त चौड़ी सड़क किनारे वाहनों को साइड में लगाकर पर्याप्त सुरक्षा घेरा लगावे। गन्ना वाहन मालिक अपने गन्ना परिवहन के समय वाहनों में अगल बगल एवं पीछे की ओर लाल कपड़ा बांधे जिससे वाहन चालन के समय गन्ना गाड़ियों के चौडाई का अंदाजा लगाने में असानी हों। अनियंत्रित रूप से खड़ी वाहनों पर बालोद पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे