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Bemetara: *अवैध शराब बिक्री पर साजा पुलिस की कार्यवाही*

 *अवैध शराब  बिक्री पर साजा पुलिस की कार्यवाही*


टुमेश जायसवाल ब्यूरो चीफ बेमेतरा :-ग्राम देउरगांव में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे आरोपी अमरचंद उर्फ राम नेताम पिता कुंजलाल नेताम उम्र 43 साल साकिन देउरगांव थाना साजा जिला बेमेतरा छ.ग. को घेराबंदी कर पकड़ा  जिसके कब्जे से 70 पौवा देशी मदिरा मसाला एवं देशी प्लेन शराब तथा शराब बिक्री का नगदी रकम 300 रूपये जुमला 7340 रूपये जप्त किया गया आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने एवं जुर्म अजमानतीय होने से मौके पर गिरफ्तार किया गया जिसे रिमांड पर माननीय जेएमएफसी न्यायलय साजा के न्यायलय में पेश किया जहां से जेल भेजा गया । उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मुकेश यादव थाना प्रभारी साजा सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार क्षत्री,प्रधान आरक्षक येमन बघेल आरक्षक जयकिशन साहू, इंदरमन निषाद का मुख्य भूमिका रहा

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे