विकास शर्मा की रिपोर्ट
जांजगीर-चाम्पा पुलिस
दिनांक 25.10.23
देर रात्रि तक सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर डीजे साउंड /वाहन जप्त किया गया. चाम्पा पुलिस की कार्यवाही
DJ संचालक
(01) राजेश कुमार साहू उम्र 26 साल निवासी जर्वे थाना नगरदा जिला सक्ति
(02) जगजीवन सूर्यवंशी उम्र 30 साल निवासी खोखरा थाना जांजगीर
जप्त 02 अलग-अलग डीजे साउण्ड सिस्टम एवं उपयोग कियें टाटा पीकप वाहन CG 04-JD-9568 तथा महिन्द्रा पीकअप वाहन CG-23 -E-4899
पीकप वाहन में बड़ी-बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था जो मोटर व्हीकल नियमों के विपरीत होना पाया गया
डीजे में ध्वनि नापने यंत्र नही लगा हुआ था जो प्रत्येक डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य है, जिसकी समझाइस भी मीटिंग में दी जा चुकी है।
इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया गया और कोलाहल अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा
दोनो डीजे संचालकों का पुराना अपराधिक रिकार्ड भी चेक किया जा रहा है यदि पूर्व में कोलाहल अधिनियम का अपराध पाया जाता है तो डीजे साउण्ड की राजसात कार्यवाही के लिए भी विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जावेगा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना चाम्पा अंतर्गत ग्राम सिवनी में दशहरा पर्व के अवसर पर रात्रि में बहुत ही तेज अवाज में डीजे बजाया जा रहा है कि सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया पाया गया कि रानी पारा सिवनी दशहरा मैदान में डीजे साउण्ड अत्यधिक आवाज में बज रहा था पूछताछ करने पर *संचालक राजेश कुमार साहू उम्र 26 साल निवासी जर्वे थाना नगरदा जिला सक्ति का होना पाया गया, जिसके द्वारा अत्यधिक अवाज में डीजे साउण्ड बजाना पायें जाने से थाना चाम्पा में इस्तगाशा क्रमांक 03 / 2023 धारा 4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही कर डीजे साउण्ड एवं उपयोग कियें टाटा पीकअप वाहन CG-04-JD 9568 को जप्त किया गया है।
इसी प्रकार ग्राम *सिवनी अमहापारा में देर रात्रि में अत्यधिक आवाज में डीजे बजाया जा रहा था
सूचना पर तत्काल चाम्पा पुलिस द्वारा पहुंच कर पूछताछ करने पर *संचालक जगजीवन सूर्यवंशी उम्र 30 साल निवासी खोखरा थाना जांजगीर का होना पाया गया जिसके द्वारा *पीकप वाहन में बड़ी-बड़ी डीजे साउण्ड रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था जो मोटर व्हीकल नियमों के विपरीत होना पाए जाने से तथा अत्यधिक आवाज में डीजे साउण्ड बजाना पायें जाने से थाना चाम्पा में इस्तगाशा क्रमांक 04/2023 धारा 4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर डीजे साउण्ड एवं उपयोग कियें महिन्द्रा पीकअप वाहन CG-23-E-4899 को जप्त किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरी. मनीष सिंह परिहार, सउनि रामप्रसाद बघेल, प्रआर प्रकाश राठौर, आरक्षक नितिन द्विवेदी, गौरी शंकर राय, दीपक राठौर, राजेश कौशिक का सराहनीय योगदान रहा।
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