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Durgkondal: धान खरीदी केंद्रो में आवक धीमी*

 *धान खरीदी केंद्रो में आवक धीमी*



दुर्गुकोंदल । खरीफ विवरण वर्ष 2023 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी विकासखंड दुर्गुकोंडल के खरीदी केंद्र में 1 नवंबर से प्रारंभ है जिसमें इन दिनों समर्थन मूल्य में ध्यान बेचने किसान पहुंच रहे हैं प्राथमिक कृषि सहकारी समिति दुर्गुकोंडल में अब तक 675.20 किलोग्राम की खरीदी हो चुकी है समिति प्रबंधक जितेंद्र कुमार साहू ने बताया है कि विकास खण्ड दुर्गुकोंडल अंतर्गत सहकारी समिति मर्यादित दुर्गुकोंडल में कूल  1964 कृषक पंजीकृत है जिसमें वर्तमान में अब तक धान खरीदी बहुत धीमी गति से चल रहा है इसका प्रमुख कारण है वर्तमान में पिछले 7 नवंबर 2023 को चुनाव हुआ है वही किसान वर्तमान में धान कटिंग एवं मिजाई में व्यस्त होने के कारण धान खरीदी कम हो रही है वहीं चुनाव के चलते समर्थन मूल्य में भाजपा के द्वारा ₹3100 एवं कांग्रेस के द्वारा ₹3200 एवं कजामाफी का घोषणा पत्र जारी होने से किसान धान न बेचने में रुचि नहीं ले रहे है।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे