Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: अंधियारी पाट पहाड़ी कोहका के जंगल में हुये अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझायी।*

*पुलिस चौकी तुमडीबोड़* 


 *अंधियारी पाट पहाड़ी कोहका के जंगल में हुये अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझायी।* 


*हत्या के मुख्य आरोपीयों के विरूद्ध पूर्व में दर्ज है। हत्या छेड़खानी जैसे गंभीर अपराध।* 


*दिनांक 31.01.2024 को रात्रि में हत्या कर छुपायी गई थी लाश।* 


*साक्ष्य छुपाने के लिए शव को गड्डा खोदकर दफनाकर पत्तो एवं 

झाड़ियों से ढका गया।* 



ग्राम कोहका के अंधियारी पाठ पहाठी के जंगल में हत्या कर शव को छुपाने की रिपोर्ट पर दर्ज अपराध के त्वरित कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा निर्देश पर पुलिस चौकी तुमडीबोड द्वारा त्वारित कार्यवाही करते हुऐ अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर आरोपीगणो को गिरफतार किया गया।


आरोपीगण का नाम और पता -

 1. धरमू ठाकुर पिता जोहित राम ठाकुर उम्र 23 वर्षे ग्राम ढ़ाबा पुलिस चौकी तुमडीबोड़ जिला राजनांदगांव छ०ग०

  2. रितेश श्रीवास पिता रोहिता श्रीवास उम्र 20 वर्ष ग्राम ढ़ाबा पुलिस चौकी तुमडीबोड़ जिला राजनांदगांव छ०ग० 

 3.  युगल कुमार ठाकुर पिता लालसिह ठाकुर उम्र 20 वर्ष ग्राम ढाबा पुलिस चौकी तुमडीबोड़ जिला राजनांदगांव छ०ग०

 4. धनंजय कुमार साहू पिता हुमन लाल साहू उम्र 21 वर्ष ग्राम ढाबा पुलिस चौकी तुमडीबोड़ जिला राजनांदगांव छ.ग.

 5. समीर कुमार ठाकुर पिता रायसिंह ठाकुर उम्र 20 वर्ष ग्राम बानी नवागांव (छुहिया) थाना धमधा जिला दुर्ग छ०ग०


विवरण-दिनांक 26.03.2024 को ग्राम कोहका अंधियारी पाट पहाड़ी के नीचे जंगल में गढ़ढा खोदकर मिट्टी दबाकर दफनाये गये शव मिलने की सूचना पर तस्दीक कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। तथा विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारीयो तथा एफएसएल टीम की उपस्थिति में कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा शव उत्खन्न की कार्यवाही कर मृतक की शिनाख्ती कार्यवाही की गई प्रकरण में मृतक डोमेश्वर साहू पिता स्व० रामखिलावन साहू उम्र 35 वर्ष निवासी ढाबा की शिनाख्त होने पर परिजनों एवं गवाहों के कथन तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मृतक के मोबाईल को उपयोग करने वाले आरोपी समीर ठाकुर निवासी बानी नवागांव धमधा जिला दुर्ग को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर हत्या की पर्त धीरे धीरे खुलती गई और समीर के निशानदेही पर धनजंय कुमार साहू ग्राम ढाबा निवासी को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ करने पर धरमू ठाकुर, रितेश श्रीवास एवं युगल कुमार ठाकुर द्वारा मृतक डोमेश्वर साहू की हत्या करना बताने पर तीनों आरोपीयो को अभिरक्षा में लेकर हत्या के संबंध में बारीकी से पूछताछ किया गया जिस पर तीनों आरोपीयो ने पृथक पृथक अपने कथनों में बताये कि घटना दिनांक 31.01.24 को ग्राम ढाबा निवासी आरोपी युगल कुमार ठाकुर के घर में सगाई का कार्यक्रम था सगाई कार्यक्रम के बाद रात्री 08 00 बजे करीब गुटखा खाने शुभम किराना स्टोर्स गये थे जहा मृतक डोमेश्वर साहू के साथ तीनो आरोपीयो का विवाद हुआ जिस पर तीनो आरोपी मृतक को जान से मारने की योजना बनाकर मृतक को पंचायत भवन के पास से खीचते हुऐ गांव के भाठा परिया मुरूम गड्ढा में ले जाकर तीनो हाथ मुक्का लात से मृतक को सीना, सिर को पत्थर से मारकर चोट पहुंचा कर हत्या कर दिये मृतक के शव को तीनों आरोपी पास के नहर नाली में छुपाकर रखे थे और खाना खाने वापस अपने घर आये और सगाई कार्यक्रम में शामिल होकर खाना खा कर आरोपी धरमू ठाकुर और रितेश श्रीवास सायकल से नहर नाली के पास पहुंचकर शव को छिपाकर रखे स्थान से निकालकर सायकल में रखकर नहर नाली रास्ता से होते हुऐ अंधियारी पाठ पहाडी जगंल की ओर ले जाकर वन विभाग के खोदे गये नाली में शव को डालकर पत्ते एवं झाडियों से छुपा दिये तथा प्रकरण के मुख्य आरोपी धरमू ठाकुर और युगल ठाकुर पुणे महाराष्ट्र के न्यायालय में हत्या के प्रकरण में पेशी हेतु गये थे जहा से कोर्ट में पेशी देकर दिनांक 03.02.24 को वापस ढाबा आकर शाम को आरोपीगण धरमू ठाकुर, रितेश श्रीवास ,युगल ठाकुर मिलकर लाश से बदबू आने तथा लाश का पहचान होने और पकड़े जाने के डर से लाश को दूसरे जगह दफनाने की योजना बनाकर रात्री में घर से फावडा कुदाली लेकर तीनों आरोपी एक साथ अंधीयारी पाठ पहाडी कोहका जाकर जंगल झाडी के पास खड्डा खोदकर लाश को नहर नाली से 

निकाल कर गड्डे में दफना दिये और घटना समय पहने कपडे एवं शव को दफनाने में उपयोग किये गये फावडा और कुदाली को अपने अपने घर में लाकर छुपा दिये। विवेचना दौरान आरोपी समीर से मृतक का मोबाईल तथा आरोपी धनंजय से मृतक के मोबाईल बिक्री  किये रकम को जप्त किया गया तथा प्रकरण के मुख्य आरोपीगणो धरमू ठाकुर ,रितेश श्रीवास एवं युगल कुमार ठाकुर से घटना समय पहने कपडा एवं शव ले जाने में उपयोग किया गया सायकल शव को दफनाने में उपयोग किये गये फावडा, कुदाली को जप्त किया गया है। प्रकरण के आरोपीयो के विरूध अपराध सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने पर गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल निरूध किया गया है। 

कार्यवाही में पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, सउनि अनिल कुमार यादव, सउनि तुलाराम बांक ,आर. देवानंद परतेती, आर. कमल नेताम, लोकेश साहू ,चन्द्रशेखर यादव, महिला आर.अर्पणा एक्का एवं पुलिस चौकी स्टाप की सराहनीय भूमिका रही।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से

अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे