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Durgkondal: वोटर आईडी के अलावा इन 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों के साथ कर सकते हैं मतदान*

*वोटर आईडी के अलावा इन 12 वैकल्पिक  पहचान  पत्रों के साथ कर सकते हैं मतदान*



 दुर्गुकोंदल: भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह,मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुमित अग्रवाल,जिला निर्वाचन प्रभारी अशोक मार्बल,एआरओ आस्था राजपूत व भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन प्रभारी अशोक ठाकुर के निर्देश पर तहसील दुर्गुकोंदल के समस्त मतदान केंद्र के बीएलओ मतदाता पर्ची का वितरण तहसीलदार उमाकान्त जायसवाल के मार्गदर्शन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किये। जिले में कांकेर लोकसभा के लिए  मतदान 26 नवम्बर को होगा। मतदान का समय प्रात: 7 बजे दोपहर 3 बजे तक होगा। जिसके लिए मतदाताओं को घरों-घर मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। संबंधित बीएलओ मतदाता पर्ची मतदाताओं के घर पहुंचकर दे रहे है।साथ ही मतदाताओं को बताया जा रहा कि अपने साथ मतदाता पहचान पत्र या /12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज साथ रखे। जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सेवा पहचान पत्र, दिव्यांग यूनिक कार्ड, पेंशन दस्तावेज एवं अधिकारिक पहचान पत्र में कोई भी एक दिखाकर मतदान कर सकेंगे*।बीएलओ के द्वारा मतदाता पर्ची वितरण करते समय एक ही परिवार में तीन से चार पीढ़ी के मतदाता मिल रहे है।इस कार्य मे दुर्गुकोंदल के सुपरवाइजर बाबूलाल कोमरे,संजय वस्त्रकार, मनीष गौतम,टोमन ठाकुर,रमन पिस्दा,हेमंत श्रीवास्तव अपने सर्कल के बीएलओ के द्वारा मतदाता पर्ची वितरण की जानकारी रख रहे है।सुपरवाइजर व मास्टर ट्रेनर संजय वस्त्रकार ने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण कर रहे है एवं उनके द्वारा अलग से ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है यह सूची मतदाता पुनरीक्षण 2024 से पर्ची वितरण करने के मध्य ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है या अनुपस्थित या स्थानांतरित हो गए है। इन सूचियों को मतदान दलों को दी जाएगी।एएसडी मतदाता मतदान केंद्र पर जाने के बाद वहां मौजूद प्रथम मतदान अधिकारी उसका नाम जानकर उसकी पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा। जहां अलग से बनाई गई एएसडी मतदाता सूची में उसका नाम देखकर ही वह वोट दे सकेगा।इसके बाद उसे पीठासीन अधिकारी के पास शपथ पत्र फार्म भी भरना होगा जिसमें वह अपने आप को एएसडी मतदाता बताते हुए सही वोट देने की बात अंकित करेगा।ऐसे में यदि कोई ऐसा मतदाता वोट डालने आया तो मतदान दल उसकी पहचान एएसडी मतदाता के रूप में कर मतदान का अधिकार देगा।

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