Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: ट्रक से चावल चोरी करने वाले चार आरोपियो को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल।*

जिला राजनांदगॉव (छ0ग0)

*राजनांदगांव थाना सिटी कोतवाली की कार्यवाही ।*

  *ट्रक से चावल चोरी करने वाले चार आरोपियो को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल।* 



*मुख्य आरोपी ट्रक ड्राइवर ही निगरानी कर चोरी की घटना को देता था अंजाम।* *आरोपियो के कब्जे से 101 कट्टा चावल वजन 50 कि्ंवटल 50 कि.ग्रा. कीमती 2,02,000 रूपये  व एक मोटरसाइकिल व एक ई रिक्शा को किया गया जप्त।* 

*नाम आरोपियान - (1) उमेश साहू पिता डेरहाराम साहू उम्र 30 साल साकिन शीतला मंदिर चमरी पारा  लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0)*             

(2) *भारत चौहान पिता स्व0 कल्याण चौहान उम्र 31 साल साकिन मुरूम खदान संतोषी नगर लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0)*

  (3) *उमेश विश्वकर्मा पिता परमानंद विश्वकर्मा उम्र 23 साल साकिन बैगापारा लखोली   नंदू सेलून के पास राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0)*

 (4) *ईश्वर साहू पिता स्व0 इंदू साहू उम्र 30 साल साकिन संतोषी नगर लखोली    राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0)*

            आज दिनांक 02.08.2024 को प्रार्थीगण पारस साहू पिता ननकू राम साहू उम्र 34 साल निवासी सिंघोला मठपारा पुलिस चौकी सुरगी थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव का थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 031.07.2024 के रात्रि 11ः00 बजे से 01.08.2024 के 09ः00 बजे के मध्य घटना स्थल राजनांदगांव बायपास मे इसके ट्रक क्रमांक सी0जी0 08 ए बी 9171 मे लोड चावल की बोरियो से 21 बोरी चावल प्रत्येक मे 50 किलो भर्ती वजनी 10 क्विंटल 50 ग्राम कीमती 32550 रूपये एवं प्रार्थी डिलेश्वर मारकण्डे पिता स्व0 धुरदास मारकण्डे उम्र 32 साल निवासी ग्राम टेकाहरदी थाना लालबाग जिला राजनांदगांव के द्वारा घटना दिनांक 28.07.2024 के 18ः00 बजे से 19.07.2024 के मध्य घटना स्थल कन्हापुरी बायपास के पास ट्रक क्रमांक सी0जी0 08 बी 1713 मे लोड चावल की बोरिया मे से 46 कट्टा चावल प्रत्येक मे 50 किलो की भर्ती वजनी 23 कि्ंवटल कीमती 78200 रूपये तथा प्रार्थी कुलदीप सिंह पिता स्व0 कुलवंत सिंह उम्र 64 साल निवासी वार्ड नं0 17 कादम्बरी नगर दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग द्वारा घटना दिनांक 12.07.2024 के 22ः00 बजे से 13.07.2024 के 07ः00 बजे के मध्य इसके ट्रक क्रमांक सी0जी0 08 जेड 0122 मे भरी चावल की बोरिया मे से 17 कट्टा चावल प्रत्येक मे 50 किलो की भर्ती वजनी 8 क्विंटल 50 किलो कीमती 26350 रूपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले जाना बताये। कि रिपोर्ट पर पृथक-पृथक अप0क्र0 474/24, 475/24, 476/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। कायमी की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो का तत्काल अवगत कराया गया।

             पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में तत्काल थाने से टीम गठित कर अज्ञात आरोपियो की पतासाजी हेतु घटना स्थल रवाना किया गया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही के कैमरे के फुटेज को खंगाला गया फुटेज मे मिले क्लू के आधार पर एवं मुखबीर की सूचना पर संदेही (1) उमेश साहू पिता डेरहाराम साहू उम्र 30 साल साकिन शीतला मंदिर चमरी पारा लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0) (2) भारत चौहान पिता स्व0 कल्याण चौहान उम्र 31 साल साकिन मुरूम खदान संतोषी नगर लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0) (3) उमेश विश्वकर्मा पिता परमानंद विश्वकर्मा उम्र 23 साल साकिन बैगापारा लखोली नंदू सेलून के पास राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0) (4) ईश्वर साहू पिता स्व0 इंदू साहू उम्र 30 साल साकिन संतोषी नगर लखोली राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0) को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर ट्रकों से चावल चोरी करना स्वीकार किये। जिसके कब्जे से कुल 101 कट्टा चावल प्रत्येक बोरियो मे 50 किलो की भर्ती कुल वजनी 50 क्विंटल 50 कि0ग्रा0 जुमला कीमती 2,02,000 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपियो के विरूद्ध प्रर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आज दिनांक 02.08.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपियो का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव मे दाखिल किया गया। प्रकरण मे विवेचना जारी है। 

*तरीका वारदात*

इसमें मुख्य आरोपी उमेश साहू द्वारा जो स्वयं ट्रक ड्राइवर है हाईवे किनारे चावल से भरे खड़े सैकड़ो ट्रकों की निगरानी करता था जिस ट्रक में ड्राइवर  रात में नहीं रहते थे ,उस ट्रक के बारे में जानकारी अपने साथियों को देकर मोटरसाइकिल एवं ई-रिक्शा में चावल को लोडकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे।

 उपरोक्त कार्यवाही मेंं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक संजय बरेठ, सउनि0 इसराफिल खान, प्रधान आरक्षक जी. सिरिल, मिलन साहू आरक्षक रूपेन्द्र वर्मा, रंजीत चौरसिया कुश बघेल, प्रदीप जायसवाल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से

अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे