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Balrampur: जमीन की खरीदी- बिक्री में गड़बड़ी पर पटवारी निलंबित

जमीन की खरीदी- बिक्री में गड़बड़ी पर पटवारी निलंबित 


रिपोर्टर :- अरविंद कुमार बेक 



बलरामपुर:- जमीन की खरीदी- बिक्री में अनियमितता और  नियमों के उल्लंघन के चलते हल्का नंबर 28 के पटवारी विजय लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमित श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के तहत की है। 


जानकारी के अनुसार पटवारी विजय लकड़ा पर ग्राम सेमली के खसरा नंबर 137/5, 137/7 और 137/14 के विक्रय पत्र तैयार करने में अनियमितता का आरोप है। राजपत्र में अधिग्रहित भूमि को विक्रय के लिए प्रतिबंधित किया गया था ,फिर भी पटवारी ने उक्त भूमि के विक्रय के लिए दस्तावेज तैयार किए । मामले की जांच में यह भी पाया गया कि विक्रय पत्रों में भूमि अधिग्रहण संबंधी जानकारी छुपाई गई थी। 


विक्रेता नागेश कुमार गुप्ता द्वारा इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई थी जिसके बाद जांच में पटवारी की गलती सामने आई।। पटवारी ने लिखित जवाब में अपनी गलती को स्वीकार किया। यह तृतीय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1),(2) और)( 3)का उल्लंघन है।


निलंबन अवधि के दौरान पटवारी विजय लकड़ा का मुख्यालय तहसील कार्यालय बलरामपुर रहेगा ,और उन्हें  नियमाअनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। उनके स्थान पर पटवारी धनकुंवर भगत को अस्थाई रूप से प्रभार सौपा गया है।

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