*आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति मामले पर अपराध पंजीबद्ध, सहायिका गिरफ्तार*
*लाटापारा के पूंजीपारा में जाली अंकसूची के सहारे पायी नियुक्ति
गरियाबंद --महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी नियुक्ति में भारी भर्राशाही को लेकर एक नया मोड़ आ गया है लाटापारा के पुंजीपारा में आंगनबाड़ी सहायिका के जिस पद में नियुक्ति हुयी है वहां आवेदक मधुसूदन यादव के शिकायत पर जांच के बाद अंकसूची में काट छांट की पुष्टि हो गयी है।मामले पर देवभोग पुलिस ने आरोपी महिला तारिणी बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति को लेकर गांव के मधुसूदन ने सूचना के अधिकार के तहत जब पूरे दस्तावेज की छायाप्रति हासिल कर ली तो वहां अंकसूची में छेड़छाड़ देख 16 नवम्बर को देवभोग थाने में इसकी शिकायत की थी।
*कूटरचना में कौन-कौन शामिल?और भी हो सकती है गिरफ्तारीयां*
जाली अंकसूची के मामले में जहां चयन समिति पर भी उंगली उठ रही है वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कूटरचना में प्रधान पाठक जोगेंद्र कश्यप भी शामिल होना पाया गया है ऐसे इस मामले में चयन समिति को भी दूध के धुले नहीं माना जा रहा है चयन समिति में अंकसूची संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिये ब्लाक शिक्षा अधिकारी को बतौर सदस्य रखा जाता है जिनके द्वारा योगयता प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है नियमों की मानें तो चयन समिति को योगयता प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये संबंधित स्कूल से दस्तावेज मंगाकर सत्यापित करना था ऐसे ही अन्य दस्तावेजों के लिये सीईओं बीएमओ भी चयन समिति के सदस्य होते हैं आंगनबाड़ी नियुक्ति मामले में दस्तावेजों का सत्यापन में पारदर्शीता नहीं हुयी है, इसलिये इस कूटरचना में चयन समिति पर भी सवाल उठ रहे हैं।
*इसके पहले भी दो बार जाली मार्कशीट मामले में बाडीगांव स्कुल बदनाम*
बाड़ीगांव पूर्व माध्यमिक स्कूल इसके पहले भी दो बार जाली अंकसूची को लेकर बदनाम है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले वर्ष 1992-93 में ऐसे ही जाली प्रमाण पत्र मामले में अमरचंद पर कार्यवाही हुयी थी उसके बाद हेड मास्टर उग्रेसेन शांडिल्य के कार्यकाल में भी एऐसे ही एक मामला का उजागर हुआ था अब ये तीसरा मामला है।पहले के दो मामलों में फर्जी दस्तावेज पेश कर नौकरी हासिल करने वालो पर कारवाई हो चुकी है।
*विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज न्यायलय ने भेजा जेल*
लाटापारा आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति मिले पर प्रथम दृष्टया आरोपी तारिणी बघेल पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 381(3), 338,336,(3),और 340(1)के तहत कारवाई की है।वहीं देर शाम इस मामले पर न्यायलय में पेश किया गयि जहां से आरोपी तारिणी बघेल को न्यायिक हिरासत में जेलभेज दिया गया।
0 Comments