*बिना अनुमति डीजे संचालित करने वाले हो जाए सावधा*
संवाददाता - मंदीप सिंह
जिला- के.सी.जी.
माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है जिसके संबंध में नियमो का पालन करने राज्य सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है जिसके अंतर्गत रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इसी बीच शहर में ध्वनि प्रदूषण करने वाले दो डीजे संचालकों के विरुद्ध पुलिस को प्रशासन ने बढ़ी कार्यवाही करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर डीजे जप्त किया गया जिसमें कुसियार निवासी शैलेन्द्र कुमार 23/01/2025 को राम मंदिर प्रांगण टिकरापारा में एवं गिरधारी ढीमर द्वारा कुशल पैलेस टिकरापारा में बिना अनुमति के डीजे साउंड सिस्टम लगाकर काफी तेज आवाज में संचालित कर रहे थे जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी सूचना मिलने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर कार्यवाही किया, सूचना सही पाये जाने एवं संबंधितों द्वारा बिना अनुमति के डीजे साउंड सिस्टम तेज़ आवाज़ में बजाते पाए जाने पर डीजे साउंड सिस्टम को जप्त किया गया डीजे संचालक शैलेन्द्र वर्मा पिता कामता लाल वर्मा उम्र 32 साल ग्राम कुशियारी एवं गिरधारी ढीमर पिता कपिल ढीमर वार्ड नंबर 12 धरमपुरा खैरागढ़ के विरुद्ध धारा 4, 15 छ0ग0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की आगे भी बिना सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों/डीजे का उपयोग एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जाएगी । संबंधित मामले में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निलेश कुमार गौतम और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के नेतृत्व में थाना प्रभारी अनिल शर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की।
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