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Mahasamund: मतदाताओं को दी गई ईवीएम मशीन से मतदान करने की जानकारी

मतदाताओं को दी गई ईवीएम मशीन से मतदान करने की  जानकारी


ब्यूरो रिपोर्ट आशीष गुप्ता 


बागबाहरा न्यूज़ 




दिनांक 03-02-25 को नगर पालिका परिषद बागबाहरा के वार्ड क्रमांक 3,6एवं 9 मे नगरीय निर्वाचन 2025 हेतु मतदाताओं को मतदान एवं EVM मशीन से मतदान की जानकारी देने मास्टर ट्रेनर गजानंद दीवान, भूपेंद्र निराला एवं मनीष अवसरिया ने वार्डो पर  बी एल ओ के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने जागरूक किया और ई व्ही एम मशीन से मतदान करने की रीति बताई वार्ड के युवा, महिला,पुरुष बुजुर्ग मतदाताओ के साथ वार्ड पार्षद के अभ्यर्थियों ने भी जाबो जागरूकता अंतर्गत ई व्ही एम मशीन से मतदान करना सीखा और जागव बोटर्स का सन्देश दिया


वार्ड 6,बागबाहरा के वृद्ध महिला को EVM से मतदान कराना सिखाते हुए BLO और मास्टर ट्रेनर

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे