Ticker

6/recent/ticker-posts

Kabirdham: अटल आवास, घुघरी रोड में कबीरधाम पुलिस की सघन कार्यवाही

*प्रेस विज्ञप्ति*

*जिला कबीरधाम पुलिस*

*दिनांक – 18 जून 2025*


*अटल आवास, घुघरी रोड में कबीरधाम पुलिस की सघन कार्यवाही*


*गुंडा, बदमाशों पर शिकंजा – किरायेदारों का दस्तावेज सत्यापन – नागरिकों में पुलिस के प्रति बढ़ा विश्वास*


जिले में कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा आम नागरिकों में सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने हेतु पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज  अभिषेक शांडिल्य (भा पु से) के मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस अधीक्षक  लक्ष्य शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 18 जून को विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पुष्पेन्द्र बघेल एवं  पंकज पटेल तथा एसडीओपी कृष्णा चंद्राकर के कुशल पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।









प्रातःकाल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अटल आवास, घुघरी रोड में पुलिस, नगर पालिका और डीआरजी की संयुक्त टीम ने सुनियोजित तरीके से दबिश देकर क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सघन कार्यवाही की अभियान का नेतृत्व कोतवाली थाना प्रभारी  लालजी सिन्हा ने किया इस दौरान नगरपालिका कवर्धा की टीम भी उपस्थित रही।


इस विशेष कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने गुंडा बदमाशों, निगरानीशुदा बदमाशों, स्थायी वारंटियों एवं आदतन अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत  कार्रवाई की क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए चार अलग-अलग टीमों का गठन कर समस्त अटल आवास परिसर में सर्चिंग व सत्यापन कार्यवाही की गई मौके पर उपस्थित नगर पालिका की टीम ने सभी मकान मालिकों एवं किरायेदारों से दस्तावेज प्रस्तुत कराकर उनका सत्यापन किया अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए गए








उल्लेखनीय है कि विगत कुछ सप्ताह से अटल आवास क्षेत्र में विवाद, झगड़े व असामाजिक गतिविधियों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जनहित में ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह ठोस और व्यापक कार्यवाही की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास को प्रबल करना रहा इस दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई एवं कुछ को हिरासत में भी लिया गया है।


कार्यवाही के दौरान पुलिस की तत्परता एवं अनुशासित उपस्थिति को देखकर स्थानीय नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया तथा पुलिस के प्रयास की सराहना की नागरिकों ने विश्वास जताया कि इस प्रकार की नियमित कार्यवाहियों से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का प्रभाव कम होगा और सामुदायिक जीवन सुरक्षित बनेगा।


कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, असामाजिक गतिविधि या आपराधिक घटना की जानकारी प्राप्त हो तो तत्काल निकटतम थाना अथवा डायल 112 पर सूचित करें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। जिले में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कबीरधाम पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है एवं इस प्रकार की कार्यवाहियां भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगी।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे