दिनांक :- 07.06.2025 थाना सोमनी जिला राजनांदगांव
थाना सोमनी पुलिस की बडी कार्यवाही।
अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया 48 घंटे के भीतर।
रकम लूट की नियत से मृतक की हत्या।
मृतक की हत्या के बाद पास में रखे रकम की बंदरबाट।
लूट की नियत से हत्या की घटना में शामिल सभी आरोपी गिरप्तार।
आरोपीगण से लूट की रकम 25000 रूपये घटना में प्रयुक्त चाकू को किया गया बरामद ।
आरोपीगण
(1) प्रियांशु थापा पिता राजू थापा उम्र 23 वर्ष साकिन सतनामी पारा बाजार चौक थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ0ग0।
(2) धर्मेन्द्र सुंदरे पिता सुंदरलाल सुंदरे उम्र 38 वर्ष साकिन सांकरा थाना बालोद जिला बालोद छ0ग0।
(3) हीरामन यादव पिता स्व० लेखराम यादव उम्र 45 वर्ष साकिन यादव पारा पचपेडी थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ०ग०।
थाना सोमनी के मर्ग कमांक 39/2025 धारा 194 बीएनएसएस में प्रार्थी राममुहरत सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 63 वर्ष निवासी खैरतवा पोस्ट चिवरापल्ली थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर उ०प्र० हालं मुकाम आदर्श नगर टेडेसरा थाना सोमनी ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि वह पी०एस० स्टील कंपनी टेडेसरा में विगत 08-10 वर्षों से काम कर रहा है, मेरे नीचे 20-25 लेबर काम करते हैं, उसमें एक धर्मेन्दर पिता रामबेलास उम्र एक धरमेन्दर पिता राम बेलास उम्र 37 साल करीबन निवासी रोहुवा सतभरिया पोस्ट चिरवापल्ली थाना कप्तान गंज थाना कुषीनगर उ०प्र० भी है जो कंपनी के लेबर क्वाटर नंबर 05 में रहता है और कंपनी में हेल्परी का काम करता था दिनांक 30.05.2025 को धरमेन्दर ड्यूटी किया दिनांक 31.05.2025 को कंपनी में अवकाश रहता है, दिनांक 01.06.2025 को धरमेन्दर काम पर नहीं आया तब मैं धरमेन्दर के बाजू में रहने वाले धमेन्द्र कुमार सुंदरे से पूछा तो बताया कि 31.05.2025 के करीबन 07/00 बजे मैं देखा था उसके बाद मैं नहीं देखा उसके कमरे के दरवाजा में ताला लगा है मैं फिर धरमेन्दर दिनांक 2,3/06/2025 को ड्यूटी में नही आने व मोबाईल से संपर्क करना नहीं चाहा उसका मोबाईल बंद था फिर आज दिनांक 04/06/2025 के सुबह 0/00 में उसके कमरे तरफ गया कमरे में आज ताला लगा था कमरा के पास गया तो मुझे कमरे से दुर्गंध आने लगा मुझे अप्रिय घटना होने की आशंका हुई तब मैं सोमनी पुलिस को सूचना दिया थोडी देर बाद पुलिस वाले आये और धरमेन्दर के कमरे का ताला तोडकर दरवाजा खोले कमरे के अंदर धरमेन्दर चित हालात मे पडा है, मुझे धरमेन्दर की मृत्यु कैसे हुई ज्ञात नही कि रिपोर्ट पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया मृतक की मृत्यु संदेहास्पद होने से मौके पर एफएसएल की टीम डॉग स्कवाड, एवं फोटोग्राफर को घटनास्थल पर बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर, घटनास्थल से खून आलूदा फर्श एवं सादा फर्श के टुकडे को सुरक्षित कर मृतक के शव का पीएम पेंड्री मेडिकल कालेज राजनांदगांव से कराकर शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन करने पर डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण in my opinon over neck are sufficient to cause death in ovdinavy cause of nature of death in my opinion homicide in nature लेख किया गया है, मर्ग सदर की संपूर्ण जांच तारतम्य में, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मृतक के साथ में काम करने वाले मजदूर व ठेकेदार राम मूहरत सिंह के कथन से मृतक की हत्या प्रियांशु थापा, धर्मेन्द्र सुंदरे, हीरामन यादव द्वारा कुरना पाये जाने से आरोपीगणो का कृत्य अपराध धारा 103,311,331,3 (5) बीएनएस का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन के नेतृत्व में थाना सोमनी पुलिस की टीम गठित कर मामले के आरोपी प्रियांशु थापा को घेराबंदी कर पकडकर पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 31.05.2025 को तीनों कंपनी में काम पर नहीं गये सुबह 09/00 से तीनो हीरामन के मोटर सायकल क्र० सीजी 04 MY 7051 से धमेन्द्र सुंदरे के पैर में आई चोट का ईलाज कराने के लिये मनकी गये मनकी से लौटकर तीनो ग्राम साकरा पहुंचकर अपने मजदूर साधी ओम प्रकाश व महावीर के घर खाना खा कर शाम करीब 05-30 बजे सभी साथ में वेतन लेने पी एस स्टील कंपनी पहुंचकर ठेकेदार राम महुरत सिंह से मोबाईल फोन से बात कर वेतन देने के लिए कहा गया किन्तु ठेकेदार बाहर होने से अगले दिन देने की बात बोलने पर हिरामन ठेकेदार को 500 रूप्ये की आवश्यकता है कहने पर ठेकेदार द्वारा हिरामन को गार्ड मेहत्तर साहू से 500 रूप्ये लेने कहने पर मोबाईल फोन से गार्ड ठेकेदार से बात कराकर फोन पे के माध्यम से पास, के चौधरी जनरल स्टोर व चाय दुकान के माध्यम से हिरामन 500 रूपया नगद प्राप्त किया फिर शाम करीबन 07/00 बजे तीनो आरोपीगण हिरामन के मोटर सायकल क्र० सीजी 04 एम व्हाय 7051 मै बैठकर शराब पीकर टेडेसरा शराब भट्टी पहुंचकर शराब खरीद कर शराब पीते समय तीनो आरोपीगण मृतक धमेन्दर सिंह के पास रखे रूप्ये को लुटने की योजना बनाकर, योजना के तहत धमेन्द्र सुन्दरे को अण्डा भूंजी खरीद कर मृतक के घर कमरा नं0 5 लेवर क्वॉटर अण्डा भूजी और मच्छर अगर बत्ती मृतक के लिए लाने की बात बोलकर दरवाजा खोलवाना है कि योजना बनाकर तीनो आरोपीगण एक राय होकर टेडेसरा शराब भट्टी से हिरामन यादव के मोटर सायकल से पी एस स्टील 2 कंपनी पहुंचकर अपने मो० सा० को कंपनी के पास के चाय ठेला के पास तीनो आरोपिगण पैदल मृतक धमेन्दर के कमरे पास पहुंच कर योजना अनुसार आरोपी धमेन्द्र सुदरे मृतक धमेन्दर के घर का दरवाजा खुलवाया जैसे ही मृतक धमेन्दर अपने कमरे का दरवाजा खोला तीनो आरोपीगण धमेन्दर के घर अंदर एक साथ घुस कर धमेन्दर से पैसा लूटने की कोशिस कर झगडा विवाद होने पर आरोपी हिरामन यादव, मृतक धमेन्दर के पैर को आरोपी धमेन्द्र सुन्दरे मृतक के सिर को एवं प्रियांशु थापा मृतक के गले को पकड कर उसे जमीन पर गिरा कर हत्या कर मृतक के पास रखे रकम को लुटने की नियत से गला दबाकर अपने पास रखे चाकू से मृतक के गले में वार किया जिससे मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की मृत्यु होने के बाद तीनो आरोपिंगण एक राय होकर मृतक के जींस पैट में रखे 50,000 रूप्ये को लूट कर लूट की रकम को आपस मे बरा बर बाटने की सहमति होकर आरोपी प्रियांशु थापा द्वारा मृतक के कमरे के दरवाजा को बाहर से ताला बंद कर वहा से भाग गए। मामले की विवेचना में आरोपी प्रियांशु थापा से लूट की रकम 18000 रूपये. घटना में प्रयुक्त खून लगा चाकू, खून लगा पहने हुए कपडे को मुताबिक मेमोरेण्डम कथन के बरामद किया गया, आरोपी प्रियांशु थापा ने बताया कि लूट की रकम में से एक अन्य आरोपी हीरामन यादव को 8000रू0 एवं 5000 रूपये आरोपी धर्मेन्द्र सुंदरे को देना बताया, बाकी शेष रकम को खर्च कर देना बताया। आरोपी धर्मेन्द्र सुंदरे से लूट की रकम 5000 रूपये व घटना के समय पहने हुए खून लगा कपडा, आरोपी हीरामन यादव से लूट की रकम 2000 रूपये व घटना में प्रयुक्त एक होण्डा साइन मोटर सायकल कमांक सीजी 04 एम व्हाय 7051 को मुताबिक मेमोरेण्डम कथन के वजह सबूत में जप्त किया गया है आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 103,311,331,3(5) बीएनएस का पाये जाने से गिरप्तारी के कारण से भलीभांति अवगत कराकर आरोपीगण 1) प्रियांशु थापा पिता राजू थापा उम्र 23 वर्ष साकिन सतनामी पारा बाजार चौक थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ०ग०। (2) धर्मेन्द्र सुंदरे पिता सुंदरलाल सुंदरे उम्र 38 वर्ष साकिन सांकरा थाना बालोद जिला, बालोद छ०ग०। (3) हीरामन यादव पिता स्व० लेखराम यादव उम्र 45 वर्ष साकिन यादव पारा पचपेडी थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ०म० को दिनांक 07.06.2025 के कमशः 14.40,15.00,15.20 बजे गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोमनी सत्यनारायण देवांगन उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक कमांक 149 हेमंत अनंत, प्रधान आरक्षक कमांक 660 डुलेश्वर साहू, आर. कमांक 63 गुलाब चंद्राकर, आर. कमांक 1276 बेनूराम नेताम, आर०कमांक 1183 कालीचरण देशमुख, आर०कमांक 804 शगनूराम निषाद का सराहनीय योगदान रहा है।
छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से अनिल सिन्हा रिपोर्टर
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