­

Ticker

Rajnandgaon: अवैध शराब बिक्री पर पुलिस चौकी चिचोला की लगातार कार्यवाही।

दिनांक 06/06/2025

थाना - पुलिस चौकी चिचोला, थाना छुरिया          

जिला - राजनांदगांव

अवैध शराब बिक्री पर  पुलिस चौकी चिचोला की लगातार कार्यवाही। 

आरोपी सावंत बागमारे के कब्जे से 19 पौवा अंग्रेजी व्हीस्की जम्मू शराब मात्रा 3420 बल्क लीटर कीमती 2280 रूपये एवं बिक्री रकम 300 रूपये कुल जुमला 2580/रूपये जप्त किया गया। 

 धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही ।               

 आरोपी - सावंत बागमारे पिता हेमंत बागमारे उम्र 34 साल भगत सिंह चौक डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 



    पुलिस अधीक्षक  मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा  पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़  आशीष कुंजाम के मार्ग दर्शन में कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतू  अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री करने वालो पर पुलिस चौकी चिचोला द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 05/06/2025 को पेट्रोलिंग दौरान मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति अवैध रूप से  पंजाब केसरी ढाबा महाराजपुर में अवैध शराब रखकर बिक्री कर रहा है अवैध धन अर्जित कर रहा है कि सुचना पर गवाह नौशाद खान बृजलाल सिंह को धारा 179 bnss की नोटिस देकर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर  मौके पर पहुंचा तो वह पुलिस पार्टी को देखकर इधर-उधर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर अवैध शराब बिक्री कर रहे आरोपी  सावंत बागमारे पिता हेमंत बागमारे उम्र 34 वर्ष निवासी भगत सिंह चौक डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को अभिरक्षा में लेकर गवाहों की उपस्थिति में वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी के कब्जे से एक हरा रंग के थैला में रखे 19 पौवा अंग्रेजी व्हीस्की जम्मू शराब प्रत्येक में 180 मिली लीटर भरा हुआ सील बंद कुल मात्रा 3420 बल्क लीटर कीमती 2280/ रूपये एवं बिक्री रकम 300/ रूपये कुल जुमला 2580/रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध 34(ए) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।   

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरी. कृष्णा पाटले, प्र.आर. 704 मनोहर लाल सिंह, आर. 267 चंद्रशेखर प्रेमी

    की भुमिका सराहनीय रहा है।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे