स्थान: थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद (छ.ग.)
संजय कुमार
❖ झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मृत्यु
❖ फर्जी डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन कर रहा था इलाज
❖ आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
दिनांक 11.05.2025 को सुभाष कुमार जनबंधु, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम हज्जूटोला, थाना चिल्हाटी, जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी की मृत्यु एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाहीपूर्ण चिकित्सा के चलते हो गई।
पीड़ित के पिता आनंदराव जनबंधु द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, मृतक लंबे समय से बवासीर की बीमारी से पीड़ित था और दिनांक 08.05.2025 को इलाज हेतु डॉ. रेखराम साहू, निवासी कांदुल, थाना अर्जुन्दा के पास ले जाया गया। आरोपी ने ₹8000 लेकर बिना उचित चिकित्सकीय परीक्षण के गुदा द्वार पर 9 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद अगले ही दिन मरीज को अत्यधिक रक्तस्राव और पेट फूले की शिकायत हुई। जब परिजनों ने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसने फोन बंद कर लिया।
गंभीर हालत में सुभाष को शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पूर्व इलाज को गलत और लापरवाहीपूर्ण बताया। अत्यधिक रक्तस्राव और संक्रमण के कारण दिनांक 11.05.2025 को मरीज की मृत्यु हो गई।
एसडीओपी गुण्डरदेही द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि आरोपी डॉक्टर के पास छत्तीसगढ़ में वैध पंजीकरण नहीं है और उसके द्वारा किया गया उपचार पूर्णतः अवैध एवं लापरवाहीपूर्ण था।
इस संबंध में थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रमांक 129/2025 धारा 105 BNS, छ.ग. राज्य उपचार्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 12 एवं छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को दिनांक 18.09.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपी विवरण:
नाम: डॉ. रेखराम साहू
पिता का नाम: स्व. खेदूराम साहू
उम्र: 54 वर्ष
निवासी: कांदुल, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद (छ.ग.)
कार्रवाई में योगदान देने वाले अधिकारी:
उप निरीक्षक जोगेन्द्र साहू (थाना प्रभारी अर्जुन्दा)
सउनि. हुसैन सिंह ठाकुर
प्र.आर. टुमन रावटे
आरक्षक पंकज तारम
आरक्षक तेजराम साहू
आरक्षक मनोज धनकर
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन:
श्री योगेश पटेल, पुलिस अधीक्षक, जिला बालोद
श्रीमती मोनिका ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
श्री राजेश बागड़े, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, गुण्डरदेही
जारीकर्ता:
थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद (छ.ग.)

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