ग्राम करेठी के महिला समूह से धोखाधडी करने वाली आरोपिया को नागपुर कलमना (महाराष्ट्र) से किया गया गिरफ्तार
02 वर्ष से अधिक समय से थी फरार थाना डोंगरगांव की कार्यवाही
समूह की अध्यक्ष ने ही किया समूह से धोखा
सदस्यो को धोखे मे रखकर 8,85,000/- रूपये का किया गबन
लोन के पैसो को टीवी, फ्रिज, कुलर एवं शेयर मार्केट में लगाकर किया खर्चा
प्रशिक्षु आईपीएस आदित्य कुमार ने की कार्यवाही
मामले का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 02.01.2026 को प्रार्थिया श्रीमती पेमिन साहू पति दिनेष साहू उम्र 28 साल साकिन करेठी थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की प्रज्ञा महिला स्व.सहायता समूह ग्राम करेठी के समूह के अध्यक्ष गणेशिया बाई द्वारा दिनांक 09.01.2024 से प्रज्ञा समूह के सदस्यो को धोखे मे रखकर समूह को बिना बताये प्रज्ञा समूह के नाम पर स्वयं निजी उपयोग हेतु कुल 8,85,000 रूपये लोन लेकर लोन की रकम को बैंक मे अभी तक जमा नही किया गया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
महिलाओ के सुरक्षा के प्रति संवेदनशील पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, के द्वारा तत्काल टीम गठित कर वैधानिक कार्यवाही अविलंब करने का निर्देश दिया गया। अति पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजूलता बाज के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी डोंगरगांव प्रशिक्षु आई.पी.एस. आदित्य कुमार एवं निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा थाना डोंगरगांव की टीम गठीत कर पतासाजी हेतु मुखबिर लगाकर तत्काल टीम कलमना नागपुर (महाराष्ट्र) रवाना किया गया एवं घेराबंदी कर आरोपिया गणेशिया बाई बघेल पति स्व0 श्री शिवप्रसाद बघेल, उम्र 60 साल, निवासी करेठी, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को कलमना नागपुर (महाराष्ट्र) से थाना लाकर पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार कर रकम को शेयर मार्केट में लगाना एवं घर की मरम्मत और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने में खर्च करना बतायी।
कार्यवाही में प्रशिक्षु आई.पी.एस. आदित्य कुमार, निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, सहायक उप निरीक्षक देवकुमार रावटे, आर0 1762 धर्मेन्द्र मांडले, म0आर0 1922 अभिलाषा सिंह ठाकुर की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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