पुलिस चौकी सुरगी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक : 28.04.2026
असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस चौकी सुरगी की प्रभावी कार्यवाही
कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (भा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में जिले में अपराध की रोकथाम, नियंत्रण एवं कानून-शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में ग्राम भर्रेगांव एवं ग्राम भंवरमरा के ग्रामीणों द्वारा पुलिस चौकी सुरगी में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की गई कि—
नारद सोनकर द्वारा प्रतिदिन नशा सेवन कर ग्रामीणों के साथ वाद-विवाद एवं झगड़ा किया जाता है।
कन्हैया लाल उर्फ भुरू साहू द्वारा भी शराब सेवन कर ग्रामीणों के साथ विवाद एवं मारपीट की जाती है।
दिनांक घटना को भी दोनों आरोपियों द्वारा नशे की हालत में ग्रामीणों के साथ विवाद कर शांति भंग की स्थिति उत्पन्न की गई।
प्राप्त शिकायत पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर जांच एवं पूछताछ की गई। जांच में पाया गया कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं एवं लगातार ग्रामीणों के साथ विवाद कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने तथा संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रबल संभावना थी।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई—
1. नारद सोनकर, पिता स्व. बलराम सोनकर, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम भर्रेगांव, चौकी सुरगी, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2. कन्हैया लाल उर्फ भुरू साहू, पिता स्व. दुखुराम साहू, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम भंवरमरा, चौकी सुरगी, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
दोनों आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी किए जाने पर दोनों आरोपियों को जिला जेल राजनांदगांव दाखिल कराया गया।
पुलिस द्वारा भविष्य में भी कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त एवं वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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