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BALRAMPUR: बलरामपुर में किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, बिना जानकारी मकान किराये पर देने पर होगी कार्रवाई

 बलरामपुर में किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, बिना जानकारी मकान किराये पर देने पर होगी कार्रवाई


छत्तीसगढ़ विजन टीवी रिपोर्टर:- अरविंद कुमार बेक

बलरामपुर। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत किरायेदारों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन संबंधी आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों एवं नगर के बाहरी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी मकान मालिकों को अपने यहां रहने वाले पुराने एवं नए सभी किरायेदारों का सत्यापन संबंधित थाना अथवा पुलिस चौकी में कराना अनिवार्य होगा। बिना संबंधित थाना प्रभारी को किरायेदार की पूरी जानकारी दिए कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान अपना मकान या भवन किराये पर नहीं दे सकेगा।


प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश जारी होने से पहले से किराये पर रह रहे लोगों की जानकारी भी मकान मालिकों को तत्काल संबंधित थाना


प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना आवास किराये पर नहीं दिया जाएगा। मकान मालिकों को किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा पहचान पत्र का विवरण दर्ज कर पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।


इसके अलावा यदि किरायेदार अथवा उसके यहां आने वाले किसी आगंतुक की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होती है तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस चौकी को देना भी अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।


कलेक्टर बलरामपुर


कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अपराधों की रोकथाम और जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस व्यवस्था से असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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