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RAJNANDGAON: अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु परिवहन करने वाले आरोपी के विरुद्ध साइबर टीम एवं पुलिस चौकी चिचोला की कार्रवाई

 पुलिस चौकी चिचोला, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

दिनांक: 11.10.2026

अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु परिवहन करने वाले आरोपी के विरुद्ध साइबर टीम एवं पुलिस चौकी चिचोला की कार्रवाई

रंगीटोला शराब दुकान के पास अवैध रूप से बिक्री हेतु ले जा रहे 115 पौवा देशी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार।

आरोपी के कब्जे से शोले देशी प्लेन मदिरा के 115 पौवा, कुल मात्रा 20.700 बल्क लीटर, कीमत 9,200 रुपये की शराब विधिवत जप्त।

आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया।

आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण


विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों एवं अवैध शराब की बिक्री, परिवहन तथा तस्करी पर रोक लगाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव कीर्तन राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी  केसरीनंदन नायक के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी चिचोला द्वारा लगातार पेट्रोलिंग एवं अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 11.10.2026 को पुलिस टीम देहात पेट्रोलिंग एवं अपराध पतासाजी हेतु रवाना हुई थी। पेट्रोलिंग के दौरान चिचोला बस स्टैंड के पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रंगीटोला स्थित चिचोला शराब दुकान के पास काई रंग के कपड़े के थैले में शराब एकत्रित कर अवैध रूप से बिक्री करने हेतु ले जा रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गवाहों को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। मुखबिर के बताए हुलिए के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शालु मरकाम, पिता कमलेश मरकाम, उम्र 19 वर्ष, निवासी देवारपारा, बापूटोला, पुलिस चौकी चिचोला, थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) बताया।

विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे में रखे काई रंग के कपड़े के थैले से शोले देशी प्लेन मदिरा शराब के 115 पौवा बरामद हुए। प्रत्येक पौवा में 180 एमएल शराब भरी हुई थी। बरामद शराब की कुल मात्रा 20.700 बल्क लीटर तथा कुल कीमत 9,200 रुपये आंकी गई। पुलिस द्वारा शराब को विधिवत जप्त कर आवश्यक कार्रवाई की गई। शराब के परीक्षण हेतु 04 पौवा का नमूना पृथक से सीलबंद किया गया तथा आवश्यक पंचनामा एवं फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की कार्रवाई की गई।

आरोपी से शराब रखने एवं परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 195/2026 पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

सराहनीय योगदान

उक्त कार्रवाई में सउनि बिरेंद्र नाविक,प्रधान आरक्षक हरन लाल जगनीत, आरक्षक कार्तिक यादव एवं आरक्षक विष्णु साहू सहित पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।

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