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BALRAMPUR: भारतीय जनता पार्टी जिला बलरामपुर के उपाध्यक्ष बने आनंद जायसवाल

भारतीय जनता पार्टी जिला बलरामपुर के उपाध्यक्ष बने आनंद जायसवाल


रामजीवन यादव 


बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी जिला बलरामपुर के अध्यक्ष ओम प्रकाश जयसवाल ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है जिसमें नगर पंचायत कुसमी के पार्षद आनंद जयसवाल  को भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है आनंद जयसवाल  विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों का निर्वहन कर चुके हैं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से लेकर संयुक्त सरगुजा में जिला मंत्री बलरामपुर में प्रथम युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के रूप में पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के जिला महामंत्री जैसे विभिन्न दायित्वो का निर्वहन कर चुके हैं उनकी सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जिले में उपाध्यक्ष का पद दिया है उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है 

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे