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Surajpur: नाम निर्देशन टीम के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण

 नाम निर्देशन टीम के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण


*सूरजपुर/13 अक्टूबर 2023/     विधानसभा निर्वाचन 2023 में नामांकन प्रक्रिया को आयोग*


*मो0 रमीज राजा सूरजपुर*

*छत्तीशगढ़ विज़न टीवी*





 के निर्देशानुसार सम्पन्न करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में नामांकन स्टॉफ का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया। जिसमें उन्हें नामांकन प्रक्रिया के सभी सात चरणों की जानकारी दी गई। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री पी.सी. सोनी द्वारा बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार जिला सूरजपुर के विधानसभा क्षेत्र 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव एवं 06 प्रतापपुर के द्वितीय चरण के अन्तर्गत निर्वाचन कार्य सम्पन्न होगी। निर्वाचन की सूचना का प्रमाणन (नाम निर्देशन) का प्रारम्भ की तिथि 21 अक्टूबर, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, संवीक्षा तिथि 31 अक्टूबर, नाम वापसी के अंतिम तिथि 02 नवम्बर, मतदान तिथि 17 नवम्बर एवं मतगणना तिथि 03 दिसम्बर है। 21 अक्टूबर को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन की लोक सूचना का प्रकाशन (प्रारूप 1) में किया जायेगा और इसी दिनांक से नाम निर्देशन कार्य 11 बजे से प्रारम्भ होकर 03 बजे तक चलेगा। नामांकन स्टाफ को नामांकन के पूर्व किया जाने वाले तैयारी रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में बैठकर बेरिकेड्स व्यवस्था के बारे मे जानकारी दी गई। नामांकन अवधि में अभ्यर्थी को केवल तीन वाहन को 100 मीटर के अन्दर आने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी सहित 05 व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के अन्दर आने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति अधिकतम 04 सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। यह नामांकन पत्र नामांकन दिवस में केवल 11 बजे से 03 बजे के बीच आर.ओ. या ए.आर.ओ. को निर्धारित स्थल पर दाखिल किया जा सकता है। विधानसभा निर्वाचन हेतु निक्षेप राशि 10 हजार रुपये है किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विक्षेप राशि 5000 (पांच हजार रुपये) है। यह राशि आर.ओ., ए.आर.ओ. के समक्ष नगद रूप में या चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा। नाम निर्देशन के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनैतिक दल हेतु एक प्रस्ताव के आवश्यकता होगी। जबकि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी हेतु 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। प्रस्तावक को संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। नाम निर्देशन के लिए फार्म 2 ब का प्रयोग किया जायेगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन फार्म को पूर्ण रूपेण भरकर अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित शपथ फार्म 26 के सभी स्तंभों को भरकर नामांकन दिवस आर.ओ., ए.आर.ओ. के समक्ष निर्धारित समय के बीच प्रस्तुत करना होगा। नामांकन फाइल भरने के कम से कम एक दिन पूर्व अभ्यर्थी द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट ऑफिस, सहकारी बैंक में निर्वाचन के प्रयोजन से बैंक खाता खोला जायेगा, जो बैंक बुक प्रावधानिक होगा। दस खाते का नम्बर नामांकन फाईल भरते समय देना होगा। यह खाता अभ्यर्थी के नाम से या अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से खोला जायेगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को हाल के तीन महिने के भीतर का फोटो( 3सेमी.ग3.5 सेमी.) लगाना होगा इस हेतु उन्हें घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को शपथ पत्र 26 को पूर्णरूपेण भरकर नामांकन पेपर के साथ संलग्न करना होगा। इस फार्म 26 में अभ्यर्थी के चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण, आपराधिक मामले, देन-डारियां, शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देनी होती है जो पब्लिक, नोटरी, शपथ आयोग, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटराईज हो शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर नोटरी के हस्ताक्षर एवं सील तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर रहे। यह शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना है। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के बाद अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में संविधान के प्रति निष्ठा होने का शपथ, प्रतिज्ञान लेगे यदि किसी अभ्यर्थी को राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है। तो उसे संबंधित दल के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म ’’ए’’ और फार्म ’’बी’’ की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन के पत्र में अभ्यर्थी एवं सभी प्रस्तावक का मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक की सही-सही प्रविष्टि की जानी है जो अभ्यर्थी एवं सभी प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित हो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय अभ्यर्थी को तीन मुक्त प्रति को नामांकन फार्म में लिखना होगा यदि अभ्यर्थी किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र का है, तो उसे मतदाता सूची को अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा प्रत्येक दिन नाम निर्देशन की जानकारी निर्धारित प्रारूप 3। में तैयार किया जाना है। नामांकन के अंतिम दिवस अभ्यर्थियों की समेकित सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जायेगी। जिसे रिटर्निंग ऑफिसर के सूचना पटल में प्रकाशन करने के साथ-साथ इसे मु.नि.पदा. रायपुर को भेजी जायेगी। अभ्यर्थियों के नामांकन फार्म 26 को सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाना है। शपथ पत्र 26 को 24 घण्टे के भीतर मु.नि.पदा. रायपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी नाम निर्देशन पत्रों की निर्धारित तिथि को संवीक्षा की जायेगी संवीक्षा के समय किसी अभ्यर्थी सहित अधिकतम 04 व्यक्ति आर.ओ. कक्ष में उपस्थित रह सकते है। संवीक्षा उपरान्त विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र 04 में तैयार किया जायेगा। जिसमें अभ्यर्थियों के नाम तीन श्रेणी (1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय राजनैतिक दल के अभ्यर्थी (2) पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी (3) निर्दलीय अभ्यर्थी में हिन्दी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किये जाने के 02 नवम्बर को नाम वापसी के बाद अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रतीक आबंटित किये जायेंगे। इसके बाद चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र 07 क में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में तैयार किये जाएगे।

      इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा 04 प्रेमनगर के रिटर्निंग अधिकारी श्री रवि सिंह (एसडीएम), 05 भटगांव के रिटर्निंग अधिकारी श्री सागर सिंह राज, 06 प्रतापपुर के रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती दीपिका नेताम सभी विधानसभा क्षेत्र के ए.आर.ओ. सुश्री वर्षा बसल, श्री समीर शर्मा, श्री सालिक राम, श्री सुरेन्द्र पैकरा, श्री पुष्पराज पातरे श्री मोइदिन खान उपस्थित रहे।

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