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Balod: श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा- रामोत्सव"

बालोद

लोकेशन कमरौद

तारीख 22/01/24


आज भुंई फोड़ दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर कमरौद मैं अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में जनपद पंचायत गुंडरदेही एवं जय बजरंगबली मंदिर समिति कमरौद द्वारा आयोजित "श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा- रामोत्सव" में गुंडरदेही विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजा अर्चना कर प्रदेश एवं क्षेत्र वासियों के खुशहाली के लिए कामना किया।*




*माननीय विधायक जी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के भांचा प्रभु श्रीराम जी के अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन पर छत्तीसगढ़ के सभी लोग सायं अपने घर में दीप प्रज्वलित कर इस महाउत्सव में अपनी सहभागिता प्रदान करें।राम हम सबको लाए हैं हम राम को नहीं..!राम कण कण में है..जय सियाराम..!*


रिपोर्टर

विजन टीवी चैनल के लिए संवाददाता रूपचंद जैन बालोद ब्यूरो चीफ दीपक देवांगन के साथ

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे