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Korba: लोकसभा निर्वाचन 2024 :*

लोकसभा निर्वाचन 2024 :*


*निर्वाचन के कार्यों को समय-सीमा में संपादित करें नोडल अधिकारी*


*कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने ली बैठक*


कोरबा पाली  शशि मोहन कोशला 


कोरबा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों में संलग्न नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि सभी नोडल अधिकारी दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन के कार्य को टीम भावना के साथ संपादित करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर फील्ड पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में निर्वाचन कार्यों से जुड़े मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, कम्प्युटराइजेशन, साइबर सिक्योरिटी और आईटी, स्वीप नोडल अधिकारी, कानून व्यवस्था, ईव्हीएम मैनेजमेंट, एमसीसी नोडल अधिकारी, व्यय निगरानी, बैलेट पोस्टर-पेपर, एमसीएमसी, कम्युनिकेशन प्लान, मतदाता, शिकायत और मतदाता हेल्पलाइन आदि के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।  

कोरबा जिले में लोकसभा निर्वाचन के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत ने निर्वाचन से संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक तैयारी के निर्देश देते हुए सेक्टर अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाम-निर्देशन के लिए आवश्यक तैयारी करने के साथ ही निर्वाचन से संबंधित कार्यों को भी समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने वाहन व्यवस्था, वीडियोग्राफी करने, मतदान केन्द्रों तक मतदान दलों को लाने ले जाने, डाकमत पत्र सेवा निर्वाचकों व मतदानकर्मियों को समय सीमा में प्रशिक्षण देने, निर्वाचन से संबंधित कार्य के लिए ड्यूटी लगाने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रेंडमाइजेशन करने, वीवीपैट के अभिलेखों का संधारण करने, मतदान दलों को प्रशिक्षण देने, मतदान सामग्री वितरण करने, प्रशिक्षण देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनिंग की व्यवस्था करने कहा। मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति को सुचारू संचालन व सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक की लाइजिनिंग ड्यूटी लगाने संबंधी भी निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री संबित मिश्रा, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सीमा पात्रे, अपर कलेक्टर श्री अनुपम तिवारी, श्री दिनेश कुमार नाग, श्री श्रीकांत वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री तुलाराम भारद्वाज, श्री विकास चौधरी, श्री गौतम सिंह, श्री रोहित सिंह सहित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे।


*जूलूस,आमसभा के लिए अनुमति जरूरी*

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजीत वसंत द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जुलूस निकालने व आम सभाओं को नियंत्रित करने हेतु संबंधित व्यक्ति अनुमति लेकर ही आम सभा करें या जुलूस निकालने का आदेश जारी किया गया है।

   जिला दंडाधिकारी श्री वसंत ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्य समाप्ति तक कोरबा जिले में कोई भी आम सभा या जुलूस संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा, कटघोरा, पोंड़ीउपरोड़ा के लिखित अनुमति बगैर नहीं निकालने का आदेश जारी किया है।

    यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा


*ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध*

लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने आदेश जारी कर कोरबा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।


*प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक* 


कोरबा 16 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता मंे लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू संपादन हेतु प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक 17 मार्च 2024 प्रातः 11 बजे कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित की गई है।


*शस्त्र लायसेंस निलंबित*

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने, आम शांति व्यवस्था कायम रखे जाने एवं लोक शांति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों को एतद् द्वारा इत्तिला दी गई है। वे तत्काल अपने शस्त्र अपने निकटतम थाने में उक्त अवधि अर्थात लोक सभा निर्वाचन 2024 की समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से जमा कर देवें। यह आदेश जिले के अंदर कार्यरत मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, अन्य शासकीय सुरक्षा बल तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लायसेंसधारी सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा।

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