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Durgkondal: छात्रों ने रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया*

*छात्रों ने रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया*




दुर्गूकोंदल । प्राथमिक  शाला एंव माध्यमिक शाला महेन्द्रपुर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत छात्रों ने  रैली निकालकर मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान के लिए  प्रेरित किया वहीं अपने पालकों को अनुरोध पत्र लिखकर सशक्त देश के लिए मतदान का महत्व बताते हुए मतदान करने की अपील की। सभी छात्र-छात्राओं के अनुरोध-पत्र लिखने के बाद अपने पालकों के पास पहुंचकर उनसे हस्ताक्षर कराकर स्कूल में अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा किए। कार्यक्रम में देवाराम कोठरे, देवीलाल मण्डावी , सुखूराम  नेताम रविशंकर साहू सुमित्रा कोठारे, जितेश्वरी देरेन्द्र, लीना नेताम, आदि उपस्थित थे।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे