Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: मध्य प्रदेश निर्मित शराब के साथ अंतर राज्य शराब तस्कर धरे गए

थाना बागनदी जिला 

   राजनांदगांव

 दिनांक 08.10.20024

 मध्य प्रदेश निर्मित शराब  के साथ अंतर राज्य शराब तस्कर धरे गए

 धारा 34(2),36 आबकारी   एक्ट की कार्यवाही की गई 

आरोपी सन्नी पूर्ति पिता सुनील पूर्ति निवासी खैरागढ़ रोड फॉरेस्ट नाका के पास वार्ड नंबर 05, थाना डोंगरगढ़ जिला राज. (छ.ग.)

आरोपी से 56 नग प्लास्टिक बॉटल मध्य प्रदेश निर्मित जुमला 42 लीटर कीमती 30520 एवं परिवहन में प्रयुक्त एक एक्टिवा स्कूटी कीमती ₹40000 जुमला 70, 520 रुपये जप्त।



पुलिस अधीक्षक  मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़,आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन पर नवरात्रि पर्व में शराब तस्करों पर राजनांदगांव पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 07.10.2024 को जरिये मोबाईल मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति ग्रे कलर के होंडा एक्टीवा क्रमांक CG-08-AY-1304 के सामने पैरदानी में 02 कपड़े के थैला में म0प्र0 ब्रांड का शराब लेकर लेकर देवरी (महा0) की ओर से बागनदी की ओर जा रही है कि सुचना पर हमराह स्टाफ व गवाहों के रवाना होकर सूचना तस्दीक व नाकाबंदी करने बागनदी से आगे दीवानटोला मोड़ के पास एक ग्रे कलर के होंडा एक्टीवा को रोककर उसमें बैठे एक व्यक्ति के कब्जे में एक्टीवा के सामने पैरदानी के पास दो कपडे के बैग में म0प्र0 निर्मित गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब 56 बाटल प्लास्टिक बाटल में भरी हुई प्रत्येक प्लास्टिक बाटल में 750 ML शराब भरी हुई शीलबंद, प्रत्येक पौवा में 750-750 एमएल भरा हुआ शीलबंद हालात में प्रत्येक बाटल की कीमत 545 रू0 अंकित है कुल शराब की मात्रा 42 बल्क लीटर कीमती 30,520 रूपये जिसमें एवं ग्रे कलर के होण्डा एक्टीवा क्रमांक CG-08-AY-1304 पुरानी ईस्तेमाली कीमती लगभग 40,000 रू0 कुल जुमला कीमती 70,520 रूपये को जप्त कर मौके पर देहाती नालसी लेकर आरोपी संनी पूर्ती के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना बागनदी स्टाफ व साइबर सेल राजनांदगांव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से

अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे