जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली पुलिस व सायबर सेल राजनांदगांव की संयुक्त कार्यवाही।
दिगम्बर लॉज पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगाँव में अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर किया गया रेड कार्यवाही।
लाॅज संचालक सहित तीन आरोपी को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
आरोपियो के कब्जे से 6 नग स्कीनटच मोबाईल कीमती 60000 रू0 नगदी रकम 4400 रू0 एवं आपत्तिजनक
वस्तु (4 पैकेट निरोध) जुमला कीमती 64000 रूपये किया गया जप्त।
नाम आरोपियान-
1 प्रीमन जैन उर्फ अप्पू पिता सुभाषचंद जैन उम्र 42 वर्ष निवासी केशर नगर गायत्री स्कूल के पास राजनांदगांव
थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0
2. कुणाल शर्मा पिता स्व0 सुनील शर्मा उम्र 18 वर्ष 08 माह निवासी वार्ड नं0 06 चिखली राजनांदगांव चैकी
चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0
3. रीतिक रोड पिता करमवीर रोड उम्र 18 वर्ष 05 माह निवासी ग्राम नमन तहसील व थाना मतलोडा जिला
पानीपत हरियाणा
दिनांक 10.11.2024 को जरिए मुखबिर सूचना मिली की पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगाँव के पास स्थित दिगम्बर लॉज में लाॅज के संचालक द्वारा अनैतिक देह व्यापार संचालित करने की सूचना मिलने पर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को तत्काल अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पुष्पेन्द्र नायक नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के नेतृृत्व मे हमराह निरीक्षक विनय पम्मार प्रभारी सायबर सेल राजनांदगांव, एवं सायबर स्टाफ तथा थाना कोतवाली राजनांदगांव स्टाफ के संयुक्त रूप से टीम गठित कर मौका पहुचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर (1) प्रीमन जैन उर्फ अप्पू पिता सुभाषचंद जैन उम्र 42 वर्ष निवासी केशर नगर गायत्री स्कूल के पास राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0 (2) कुणाल शर्मा पिता स्व0 सुनील शर्मा उम्र 18 वर्ष 08 माह निवासी वार्ड नं0 06 चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0 (3) रीतिक रोड पिता करमवीर रोड उम्र 18 वर्ष 05 माह निवासी ग्राम नमन तहसील व थाना मतलोडा जिला पानीपत हरियाणा को लाॅज के अंदर तीन महिलाओ के साथ आपत्तिजनक स्थिति मे पाये जाने पर धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 सीट अधिनियम पूर्ननिर्मित के तहत वैधानिक कार्यवाही कर आरोपियो के कब्जे से 6 नग स्कीनटच मोबाईल कीमती 60000 रूपये नगदी रकम 4400 रूपये एवं आपत्तिजनक वस्तु (4 पैकेट निरोध) जुमला कीमती 64000 रूपये जप्त कर अपराध सबूत पाये जाने से आरोपियो खिलाफ अपराध क्रमांक 698/24 धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 सीट अधिनियम पूर्ननिर्मित कायम कर तीनों आरोपियो को गिरफ्तार कर आज दिनांक 11.11.2024 को माननीय न्यायालय पेश किया गया, जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल अभिरक्षा मे भेजा गया।
प्रकरण के मुख्य आरोपी प्रीमन जैन उर्फ अप्पू जैन आदत अपराधी है पूर्व इसके खिलाफ थाना कोतवाली राजनांदगांव मे अप0क्र0 930/15 धारा 294, 323, 506 भादवि0, अप0क्र0 461/18 धारा 13 जुआ एक्ट, अप0क्र0 605/22 धारा 294, 323, 506 भादवि0, अप0क्र0 691/23 धारा 294, 506, 385 भादवि0 कायम कर चालान किया गया है तथा 6 बार धारा 151, 107, 116(3) जा0फौ0 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक विनय पम्मार प्रभारी सायबर सेल राजनांदगांव, थाना कोतवाली से निरीक्षक संजय बरेठ, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, विरेन्द्र क्षत्रिय, सउनि0 उदय सिंह चंदेल, नंदनी ठाकुर, प्र0आर0 अरूण कौमार्य, महिला आरक्षक महेश्वरी कुर्रे, आरक्षक प्रदीप जायसवाल, प्रख्यात जैन, रामनारायण चंदेल, रामखिलावन सिन्हा एवं सायबर सेल स्टाफ सउनि0 द्वारिक प्रसाद लाउत्रे, आरक्षक अविनाश झा, आदित्य सिंह, अमित सोनी, म0आर0 पार्वती कंवर तथा थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
छत्तीसगढ़ विजन टी वी से
अनिल सिन्हा रिपोर्टर
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