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Rajnandgaon: थाना बसंतपुर पुलिस की कार्यवाही ।

थाना बसंतपुर  पुलिस की कार्यवाही ।

आरोपी  के विरूध थाना बसंतपुर मे अप0क्र0  23/2025  धारा 420 भादवि अपराध पंजीबद्व किया गया है ।

32,00,000/  लाख रूपये की छलपूर्वक धोखाधडी करने वाला आरोपी  विवेक बेलवाला  को थाना बसंतपुर द्वारा 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार।

आरोपी प्रार्थी को जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर वर्षो तक घुमाता रहा



आरोपी प्रार्थी के 4025 वर्गफिट परिसर  को अनावेदक बैंक में बंधक होने की स्थिति में आवेदक को विकय करने का सौदा कर बैंक से व्यावसायिक परिसर को ऋण मुक्त कराने का व बैंक को देने वाली देय राशि के संबंध में सेटलमेंट कार्यवाही चलने की ईकरारनामा में उल्लेखित कर आवेदक से कुल 32,00000/रू लेकर छल पूर्वक धोखाधडी करना ।

बेलसन्स इंटरप्राइजेस  के प्रोपाइटर   विवेक बेलवाला  पिता स्व0  हर्षद बेलावाडा निवासी कामठी लाईन वार्ड न0 27 राजनांदगांव जिला राजनांदगांव।

आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया ।

घटना का संक्षिप्त  विवरण--- प्रार्थी  दीपक तोतवानी पिता स्व. मोतीलाल तोतवाली उम्र 31 वर्ष निवासी लालबाग सिंधी कॉलोनी गली नं. 03 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवेदक के कथन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन से यह पाया गया कि अनावेदक विवेक बेलावाल पिता हर्षद बेलावाल निवासी कामठी लाईन राजनांदगांव ने स्थानीय उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ स्थाई लिज पर आबंटित परिसर इंडट्रियल एरिया राजनांदगांव में स्थित है। जिसमें बेलसंस इंटर प्राईजेस के नाम पर अनावेदक विवेक बेलावाल व्यावसाय संचालित कर रहा था, जिसका कुल रकबा 4025 वर्गफिट है को अनावेदक बैंक में बंधक होने की स्थिति में आवेदक को विकय करने का सौदा कर बैंक से व्यावसायिक परिसर को ऋण मुक्त कराने का व बैंक को देने वाली देय राशि के संबंध में सेटलमेंट कार्यवाही चलने की ईकरारनामा में उल्लेखित कर आवेदक से कुल 32,00000/रू लेकर दिनांक 17.03.2021 को विक्रय पक्का सौदा कब्जा सहित एवं मुख्त्यारनामा लेख किया, किन्तु ईकरारनामा पक्का सौदा तथा मुख्त्यारनामा विलेख के अनुरूप अनावेदक द्वारा बैंक में ऋण अदायगी नहीं किया जिसके फलस्वरूप बैंक के द्वारा सौदाकृत व्यावसायिक भूखंड एवं उसमें बने शेड को नीलामी कर दिया गया। इस तरह अनावेदक विवेक बेलावाल के द्वारा आवेदक दिपक तोतवानी से प्रथम दृष्टिया 32,00000/रू छलपूर्वक प्राप्त कर धोखाधड़ी करना पाया जाना जो अपराध धारा 420 भादवि. का घटित होना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


मामला पंजीबद्ध होने के बाद    पुलिस अधीक्षक  राजनांदगांव मोहित गर्ग के मार्गदर्शन एव  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा   तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के दिशा निर्देश पर  निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर  के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम तैयार कर पता तलाश के दौरान  मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी  रायपुर मे है कि सूचना मिलने पर तत्काल गठित टीम को रवाना कर आरोपी बेलसन्स इंटरप्राइजेस  के प्रोपाइटर   विवेक बेलवाला  पिता स्व0 श्री हर्षद बेलावाडा निवासी कामठी लाईन वार्ड न0 27 राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को पुलिस हिरासत मे लेकर थाना बसंतपतुर लाकर पुछताछ किया गया जिसने अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिर0 कर मान0 न्यायालय मे रिमाण्ड पर भेजा गया 

उक्त् कार्यवाही मे  निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव , बी-9 पेट्रोलिंग आर0 प्रवीण मेश्राम  की भूमिका सराहनीय रही।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से 

अनिल सिन्हा रिपोर्टर

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