­

Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: वन परिक्षेत्र सामान्य डोंगरगढ़,अवैध खनन मामले में जेसीबी और हाइवा पर पीओआर क्रमांक 127/3/7 दिनांक 23/12/2024 को कार्यवाही वन विभाग के द्वारा किया गया था

लोकेशन - राजनांदगांव 

रिपोर्टर अनिल सिन्हा 

वन परिक्षेत्र सामान्य डोंगरगढ़,अवैध खनन मामले में जेसीबी और हाइवा पर  पीओआर क्रमांक 127/3/7 दिनांक 23/12/2024 को कार्यवाही वन विभाग के द्वारा किया गया था  



जिसे चार माह बाद उपधारा (1) खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में  प्रतिगृहित धन की राशि वन विभाग के द्वारा वसूल किया गया है।कुल राशि 3,49,197,रुपए दिनांक 17/04/2025 को रशीद काट मालिक को गाड़ी सुपुर्द किया गया,

जंगल में हो रहे अवैध खनन के रोकथाम के लिए बहुत जरूरी इस तरह की कार्यवाही हो,

और आने वाले समय में अवैध खनन करने पर डर बना रहे,

लोकल के जनता अधिकार  छोड़ कोई भी सामान लकड़ी खनिज की तस्करी करने वाले ऊपर कड़ी कार्यवाही हो तभी जंगल बचा रहेगा,

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे