Ticker

6/recent/ticker-posts

Balod: शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

लोकेशन बालोद 

संजय कुमार 


शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे


ईश्वर को दोषी मानकर की थी मूर्ति खंडित करने की घटना


बालोद जिले के ग्राम ओरमा स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटले के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के पर्यवेक्षण तथा एसडीओपी देवांश सिंह राठौर एवं थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में की गई।



🔎 मामले का संक्षिप्त विवरण:


ग्राम ओरमा वार्ड क्रमांक 01 में तालाब के पास ग्रामीणों के सहयोग से स्थापित शिवलिंग एवं नंदी की मूर्ति में तोड़फोड़ की गई थी। प्रार्थी नेमलाल साहू (उम्र 49 वर्ष) ने 24 जुलाई 2025 की सुबह जब मंदिर में क्षति देखी, तब थाना बालोद में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रकरण पर तत्काल अपराध क्रमांक 301/2025 धारा 298 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।


👮‍♂️ पुलिस की त्वरित कार्रवाई:


पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए गए और ग्रामीणों से चर्चा की गई। सघन विवेचना एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर संदेही नरेंद्र निषाद उर्फ लल्लू (उम्र 38 वर्ष) निवासी शीतला पारा, ग्राम ओरमा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।


आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह शराब के नशे में था और अपनी तथा अपनी दो बहनों की शादी न होने के कारण मानसिक रूप से तनाव में था। उसने भगवान को इसका जिम्मेदार मानते हुए शिव मंदिर में तोड़फोड़ की और मूर्तियां तालाब में फेंक दीं। साथ ही, पूर्व विवाद के चलते गांव के मनोज निषाद की चार साइकिलें भी तालाब में फेंक दी।


⚖️ गिरफ्तारी और आगे की कार्यवाही:


आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


इस पूरे प्रकरण में थाना बालोद पुलिस एवं सायबर सेल बालोद की सतर्कता एवं टीम भावना के चलते त्वरित सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक बालोद ने टीम को उनकी तत्परता एवं कार्यकुशलता के लिए सराहना व्यक्त की है।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे