जिला राजनांदगॉव (छ0ग0)
थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव पुलिस की कार्यवाही ।
07 आरोपियों को 21-बी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।आरापियां के कब्जे से मादक पदार्थ अल्फ्राजोलम टेबलेट कुल 450 नग वजन 48.06 ग्राम किमती 1350 रूपये एवं नगदी रकम 840 रूपये जुमला किमती 2190 रूपये किया गया जप्त।
आगे भी नशीली दवाईयां, टेबलेट, मादक पदार्थ गांजा, शराब की अवैध बिक्री मे संलिप्त लोगों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
नाम आरोपियान-
01. सौरभ ध्रुव पिता तुलेश ध्रुव उम्र 22 वर्ष साकिन सिकोला भांठा प्रेम नगर दुर्ग थाना मोहन नगर
जिला दुर्ग (छ0ग0)
02. तरण सिंह पिता सुखविंदर सिंह उम्र 24 वर्ष साकिन गौरी नगर वार्ड नं. 13 ओ0.पी0 चिखली
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
03. रितेश यादव पिता स्व.0 राजेश यादव उम्र 19 वर्ष साकिन लखोली नाका चौक थाना कोतवाली
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
04. प्रमोद बघेल पिता कन्हैया बघेल उम्र 21 वर्ष साकिन 16 खोली सांई मंदिर के पास वार्ड नं. 13
ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
05. रोहण गायकवाड़ पिता शिवलाल गायकवाड़ उम्र 22 वर्ष साकिन गौरी नगर ओ0पी0 चिखली
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
06. प्रियांशु चौहान हरिश चौहान उम्र 22 वर्ष साकिन गौरी नगर गली नं. 03 ओ0पी0 चिखली जिला
राजनांदगांव (छ0ग0)
07. तारेश सिन्हा पिता पंचराम सिन्हा उम्र 19 वर्ष साकिन लखोली नाका चौक थाना कोतवाली जिला
राजनांदगांव (छ0ग0)
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर (रा0पु0से0) तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनादगांव अलेक्जेण्डर किरों (रा0पु0से0) के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अवैध गांजा, शराब नशीली दवाईयों के बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कि इसी क्रम में दिनांक 04.02.2026 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि दुर्ग का रहने वाला एक व्यक्ति महाकाल टी स्टॉल बायपास रोड़ राजनांदगांव के पास आकर नशीली टेबलेट बिक्री करता है, कि सूचना पर थाना स्टॉफ के रात्रि करीब 10ः30 बजे मौका पहुंचकर तस्दीक किया, जो महाकाल टी स्टॉल बायपास रोड़ राजनांदगांव के आगे बने बंद गुमटी में कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में दिखाई देने पर घेराबंदी कर पकड़े। नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01. सौरभ ध्रुव पिता तुलेश ध्रुव उम्र 22 वर्ष साकिन सिकोला भांठा प्रेम नगर दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग (छ0ग0) 02. तरण सिंह पिता सुखविंदर सिंह उम्र 24 वर्ष साकिन गौरी नगर वार्ड नं. 13 ओ0.पी0 चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 03. रितेश यादव पिता स्रूव.0 राजेश यादव उम्र 19 वर्ष साकिन लखोली नाका चौक थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 04. प्रमोद बघेल पिता कन्हैया बघेल उम्र 21 वर्ष साकिन 16 खोली सांई मंदिर के पास वार्ड नं. 13 ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 05. रोहण गायकवाड़ पिता शिवलाल गायकवाड़ उम्र 22 वर्ष साकिन गौरी नगर ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 06. प्रियांशु चौहान हरिश चौहान उम्र 22 वर्ष साकिन गौरी नगर गली नं. 03 ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 07. तारेश सिन्हा पिता पंचराम सिन्हा उम्र 19 वर्ष साकिन लखोली नाका चौक थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) बताये। सभी का विधिवत तलाशी लेने पर उपरोक्त व्यक्तियों के कब्जे से कुल मादक पदार्थ अल्फ्राजोलम टेबलेट कुल 450 नग वजन 48.06 ग्राम किमती 1350 रूपये एवं नगदी रकम 840 रूपये जुमला किमती 2190 रूपये बरामद हुआ, बरामद नशीली टेबलेट रखने बेचने के संबंध में वैध कागजात की मांग करने पर कोई कागजात नहीं होना बताये। औधधि निरीक्षक प्रवीण चौबे से बरामद नशीली टेबलेट का सत्यापन कराने कराने पर अल्फ्राजोलम नशीली टेबलेट होना प्रमाणित किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध सबूत पाये जाने हिरासत में लेकर थाना लाया गया, आरोपियों के खिलॉफ अप0क्र0 93/26 धारा नाराकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईक्रोट्रोपिक सब्सटानसिस एक्ट 1985 की धारा 21 (बी) कायम कर विवेचना में लिया गया जाकर मामले में सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 05.02.2026 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया आरोपियों का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया। आगे भी नशीली दवाईयां, टेबलेट, मादक पदार्थ गांजा, शराब बिक्री मे संलिप्त लोगों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही मेंं थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम, उप निरी0 धनीराम नारंगे, प्र0आर0 संदीप चौहान, शम्भूनाथ द्विवेदी, आरक्षक लिलेन्द्र पटेल, प्रयंश सिंह राजपूत, रिखीराम धृतलहरे, सुरेश भोई की सराहनीय भूमिका रही।
अनिल सिन्हा रिपोर्टर छत्तीसगढ़ विज़न टी वी

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