थाना- पुलिस चौकी चिचोला
दिनांक- 07.05.2026
अपराध क्रमांक- 85/2026 धारा- 34(2) आबकारी एक्ट
चिचोला चौकी पुलिस का अवैध शराब बिक्री करने वालो के खिलाफ कार्यवाही
आरोपी के द्वारा एक पीला प्लास्टिक के बोरी में अवैध रूप से शराब रखकर शराब बिक्री करने वाला गिरफ्तार
30 पौवा शोले देशी मंदिरा शराब कुल मात्रा 5.400 बल्क लीटर कीमती 2400 रू जप्त किया गया
01 आरोपी को गिरफतार कर माननीय न्यायालय डोंगरगढ के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के द्वारा चलाये जा रहे नशा उन्मुलन अभियान एवं अवैध गतिविधियों के रोकथान हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अति0 पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव कीर्तन राठौर व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केसरीनंदन नायक के दिशा-निर्देशन पर पुलिस चौकी प्रभारी चिचोला निरीक्षक योगेश पटेल के नेतृत्व में हमराह स्टाप के द्वारा दिनांक 06.05.2026 को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम रंगीटोला से शराब खरीद कर बेचने हेतु ग्राम नारायणगढ जाने का मार्ग ग्राम लालबहादूर नगर के पास खडा था मौके में जाकर देखने पर पुलिस गाडी को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। जिसको घेराबंदी कर पकडा नाम पता पूछने पर अपना नाम वेदकुमार वर्मा उर्फ छोटे पिता मानसिंग वर्मा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम नागतराई थाना डोंगरगढ का रहने वाला बताया एवं उसके कब्जे से एक पीला रंग सीमेंट प्लास्टिक बोरी में रखे 30 पौवा शोले प्लेन देशी मदिरा शराब प्रत्येक में 180- 180 एमएल भरी शीलबंद हालात में कुल मात्रा 5.400 बल्क लीटर कुल कीमती 2400 रू समक्ष गवाहन के बरामद कर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित करने हेतु अवैध शराब बिक्री कर रहा था आरोपी का कृत्य धारा- 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को विधिवत् गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया सम्पुर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी योगेश पटेल, सउनि. बिरेन्द्र नाविक, प्रआर. 727 मप्रआरक्षक 846, आरक्षक 1800 171 का सराहनीय योगदान रहा।
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