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RAJNANDGAON: अवैध रूप से शराब परिवहन करते 02 आरोपियों को डोंगरगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार।

 थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

अवैध रूप से शराब परिवहन करते 02 आरोपियों को डोंगरगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार।

आरोपियों के कब्जे से कुल 30 पौवा शराब, कुल मात्रा 5.400 बल्क लीटर, कीमती ₹2,800 एवं मोटर सायकल क्रमांक CG 08 BH 3166 कीमती ₹25,000, कुल जप्ती ₹27,800 की गई।

जप्त शराब में 10 पौवा शोले प्लेन शराब, कुल मात्रा 1.800 बल्क लीटर, कीमती ₹800 एवं 20 पौवा सुपर 36 मसाला देशी मदिरा, कुल मात्रा 3.600 बल्क लीटर,  कीमती ₹2,000 शामिल है।

आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

 डोंगरगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर शराब कोचियों/तस्करों, सटोरियों एवं अन्य असामाजिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी

1-  तारा सिंह जांगड़े, पिता स्व. रवि सिंह जांगड़े, उम्र 21 वर्ष, निवासी कुरूभाठ वार्ड क्रमांक 16, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।

2-  सुखचंद जोशी, पिता स्व. तुलसी दास जोशी, उम्र 20 वर्ष, निवासी मुरमुंदा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।

घटना एवं कार्यवाही


                       पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु थाना प्रभारी प्रशिक्षु  उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 22-08-2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मोटर सायकल में अवैध रूप से शराब रखकर मुरमुंदा, से कुरूभाठ की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम कुरूभाठ रोड यात्री प्रतिक्षालय के पास घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान मोटर सायकल चालक तारासिंह जांगड़े के पीछे बैठे सुखचंद जोशी के कब्जे से 30 पौवा शराब, जिसमें 10 पौवा शोले प्लेन शराब एवं 20 पौवा सुपर 36 मसाला देशी मदिरा, कुल मात्रा 5.400 बल्क लीटर, कीमती ₹2,800, तथा मोटर सायकल क्रमांक CG 08 BH 3166, कीमती ₹25,000, कुल जुमला ₹27,800 जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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