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RAJNANDGAON: गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं I4C नई दिल्ली के द्वारा सायबर पुलिस पार्टल पर अप्रेल 2026 से नया एप्लीकेशन MRM एवं GRM पोर्टल लॉच किया गया है।

 जिला - राजनांदगांव

प्रार्थी रतनाकर द्विवेदी पिता रामचंद द्विवेदी उम्र 33 वर्ष निवासी थाना बसंतपुर हाल पैण्ड्री साथ दिनांक 03/01/2026 को अंजान लिंक क्लीक करने पर यूट्यूब पर फोलोवर्स बढ़ाने के नाम पर 2000/- रूपये डलवाया और बाद में रिफण्ड हो जायेगा कह कर झासा देते हुए कुल 42000/- रूपये का सायबर ठगी किया था, जिसकी शिकायत उन्होंने डायल 1930 के माध्यम से घर बैठे की थी। उक्त शिकायत पर सायबर पुलिस पोर्टल पर 41000/- रूपये होल्ड हो गया जिसपर संबंधित बैंको द्वारा MRM पोर्टल पर रिस्टोरेशन मनी 41000/- रूपये बताने पर सायबर थाना राजनांदगांव द्वारा उक्त होल्ड रिस्टोरेशन मनी को प्रार्थी को दिलवाने के लिए दिनांक 07.08.2026 को रतनाकर द्विवेदी जी को सायबर थाना बुलवाया और उन्हें निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी पिंट कर 10/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर एफीडेविड नोटरी करवा कर मंगवाया गया और धारा 106 बीएनएसएस का नोटिस रकम होल्ड हुए संबंधित बैंक को पोर्टल के माध्यम से भेजा। तत्पश्चात दिनांक 10.08.2026 को प्रार्थी का सायबर ठगी हुआ रकम में से रिस्टोरेशन मनी 41000/- रूपये वापस उसके बैंक खाते में आ गया। बैंक द्वारा रिस्टोरेशन मनी की जानकारी पोर्टल पर देने के पश्चात सायबर थाना राजनांदगांव द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 दिन के भीतर ठगी की राशि वापस दिलाने में सराहनीय कार्य किया।   


MRM पोर्टल की प्रक्रिया:-

गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं I4C नई दिल्ली के द्वारा सायबर पुलिस पार्टल पर अप्रेल 2026 से नया एप्लीकेशन MRM एवं GRM पोर्टल लॉच किया गया है। 

प्रथम कार्यवाही -

सायबर पुलिस पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही -

 यदि किसी के साथ सायबर धोखाधड़ी हुआ है तो जल्द से जल्द सायबर हेल्प लाईन नंबर 1930 में शिकायत दर्ज कराये यदि नही हो रहा है तो निकटतम थाना में अथवा जिला के सायबर थाना में जाकर सायबर पुलिस पोर्टल पर सायबर ठगी की शिकायत ऑनलाईन दर्ज करावें। 

यदि आप सायबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत दर्ज कराये है तो आपको एक शिकायत क्रमांक (Acknowledgement Number) आपके मोबाईल में एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हेागा। 

सायबर पुलिस पोर्टल द्वारा आपकी ठगी गई राशि को Layer To Layar डिटेक्ट कर होल्ड/लीन करेगा, होल्ड हुए रकम की सूचना आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। 

द्वितीय कार्यवाही:-

MRM पोर्टल पर होल्ड रकम की वापसी हेतु की जाने वाली कार्यवाही -

संबंधित बैंकों में सायबर पुलिस पोर्टल के माध्यम से होल्ड/लीन रकम में से रिस्टोरेबल मनी जो आरोपी या अन्य के बैंक खातों में है उसकी जानकारी एकत्रि करने के बाद स्वतः MRM पोर्टल पर अपलोड करेगा।

 होल्ड रकम की राशि 50,000/- रूपये से कम हो तो संबंधित पुलिस थाना द्वारा रकम वापसी की कार्यवाही करेगा और यदि होल्ड रकम 50,000/- रूपये से अधिक हो तो अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय से बैंकों द्वारा रकम वापसी हेतु आदेश प्राप्त करेगा उसके बाद पुलिस द्वारा रकम वापस की कार्यवाही की जावेगा। 

 संबंधित बैंक स्वतः सायबर पुलिस पोर्टल पर होल्ड/लीन हुए रकम में से संबंधित के बैंक खाता में कितना रकम वर्तमान में है या नहीं है का परीक्षण उपरांत MRM पोर्टल पर रिस्टोरेशन मनी अंकित करेगा तब संबंधित पुलिस थाना को MRM पोर्टल पर रिस्टोरेशन मनी प्रदर्शित होगा। 

 संबंधित थाना में MRM पोर्टल पर रिस्टोरेशन मनी प्रदर्शित होने के पश्चात पुलिस द्वारा प्रार्थी को थाना बुला कर संबंधित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल से प्राप्त कर निर्धारित प्रोफार्मा पोर्टल के माध्यम से निकाल कर प्रार्थी को स्टाम्प पेपर में नोटरी करवाने / बंधपत्र बनवाने भेजेगा। 

 संबंधित थाना MRM पोर्टल के माध्यम से जितने बैंकों में प्राथी का रिस्टोरेबल मनी प्रदर्शित हो रहा है उन्हें पोर्टल के माध्यम से ही 50000/- रूपये से कम रकम वापसी हेतु धारा 106 बीएनएसएस का नोटिस तैयार करेगा।

 प्रार्थी द्वारा बंधपत्र देने के पश्चात संबंधित थाना उस बंधपत्र एवं  धारा 106 बीएनएसएस का नोटिस को MRM पोर्टल पर अपलोड कर रकम वापसी की सहमती देगा।

. यदि होल्ड/रिस्टोरेशन मनी 50000/- रूपये से अधिक होता है तो प्रथम सूचना पत्र एवं माननीय न्यायालय द्वारा बैंको से रकम वापसी हेतु दिये गये आदेश, धारा 107 बीएनएसएस का नोटिस और प्रार्थी द्वारा प्रदत्त बंधपत्र को MRM पोर्टल पर अपलोड कर रकम वापसी की सहमती देगा।

पुलिस द्वारा रकम वापसी की सहमती देने पश्चात पुरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बाद संबंधित बैंक जहां जहां प्रर्थी का रकम होल्ड है उसमें से रिस्टोरेशन मनी जो उपलब्ध है उसे बैंक प्रार्थी के बैंक खाता में वापस डाल देता है।

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