Ticker

6/recent/ticker-posts

RAJNANDGAON: ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर लाभ देने के नाम पर दो प्रार्थियाओं से कुल ₹36,70,000/- की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी कैलाश सेठी को किया गया गिरफ्तार ।

 थाना – डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर लाभ देने के नाम पर दो प्रार्थियाओं से कुल ₹36,70,000/- की धोखाधड़ी  करने वाले आरोपी कैलाश सेठी को किया गया गिरफ्तार ।

दोनों प्रकरणों में कुल ₹82,50,000/- प्राप्त कर ₹45,80,000/- वापस किए गए तथा ₹36,70,000/- की राशि वापस नहीं की गई।

दोनों प्रकरणों में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 413/2026 एवं 414/2026, धारा 318(4), 238 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं पता

कैलाश सेठी पिता बिगनेश्वर सेठी, उम्र 37 वर्ष, निवासी क्वाटर नंबर 09, स्टेट 33, सेक्टर-10, वर्तमान पता मीनाक्षी नगर, चंद्राकर भवन के पास, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

प्रकरण का विवरण

    अपराध क्रमांक 413/26 


प्रार्थिया प्रतिमा पाल, पति वीरेंद्र पाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 21, रेस्ट हाउस डोंगरगढ़ द्वारा लिखित आवेदन पर रिपोर्ट दर्ज  की गई। आरोपी द्वारा प्रार्थिया को अपनी “प्योर ट्रेडिंग” नामक कंपनी में पैसा निवेश करने पर अच्छा मुनाफा होने का विश्वास दिलाकर दिनांक 30-05-2023 से 04-05-2025 के मध्य ऑनलाइन एवं नगद राशि प्राप्त की गई। प्रार्थिया द्वारा कुल ₹27,50,000/- आरोपी को दिए गए, जिसमें से लगभग ₹19,00,000/- वापस किए गए तथा शेष ₹8,50,000/- वापस नहीं किए गए। बार-बार राशि वापस मांगने के बावजूद आरोपी द्वारा राशि वापस नहीं की गई। रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 413/2026, धारा 318(4), 238 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपराध क्रमांक 414/2026                                         प्रार्थिया नमिता चौबे, पति शैलेन्द्र चौबे, उम्र 42 वर्ष, निवासी न्यू सब्जी मंडी, नियर बी.ओ. ऑफिस, गोलबाजार, डोंगरगढ़  के द्वारा लिखित आवेदन पर रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी द्वारा प्रार्थिया को अपनी “प्योर ट्रेडिंग” नामक कंपनी में पैसा निवेश करने पर अच्छा मुनाफा होने का विश्वास दिलाकर दिनांक 07-02-2023 से 07-05-2025 के मध्य ऑनलाइन एवं नगद राशि प्राप्त की गई। प्रार्थिया द्वारा कुल ₹55,00,000/- आरोपी को दिए गए, जिसमें से लगभग ₹26,80,000/- वापस किए गए तथा शेष ₹28,20,000/- वापस नहीं किए गए। बार-बार राशि वापस मांगने के बावजूद आरोपी द्वारा राशि वापस नहीं की गई। रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 414/2026, धारा 318(4), 238 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

                  दोनों प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई।  विवेचना के दौरान आरोपी कैलाश सेठी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने पर अधिक लाभ कमाने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी कैलाश सेठी को दिनांक 30-09-2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दिनांक 01-10-2026 तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में सउनि  धन्ना सिन्हा, आरक्षक अरुण मनहर, आरक्षक तिलक कवर, महिला आरक्षक सुषमा मराठे का योगदान रहा ।

Post a Comment

0 Comments