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RAJNANDGAON: पिस्टल दिखाकर लोगो को डराने वाले आदतन बदमाश गिरफ्तार।

 थाना - चौकी चिखली की कार्यवाही,

पिस्टल दिखाकर लोगो को डराने वाले आदतन बदमाश गिरफ्तार। 

आरोपियो के कब्जे से 01 पिस्टल बरामद 

आरोपियो के विरूद्ध पूर्व मे दर्ज है कई गंभीर अपराध 

आरोपियो के विरूद्ध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही।


पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक  वैशाली जैन एवं उप पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में जिले मे असामाजिक तत्व, गुुण्डा बदमाष के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है अभियान कार्यवाही मे दिनांक 01.10.2026 को रात्रि मे पेट्रोलिंग दौरान बड़ा तालाब पार रमन बाजार चिखली मे गोलू नाम का लड़का पिस्टल दिखाकर लोगो को डरा धमका रहा है कि सूचना पर चिखली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर गोलू नाम के व्यक्ति को पकड़कर अभिरक्षा मे लेकर पुछताछ करने पर अपना नाम धनुष  साहू उर्फ गोलू पिता भानू साहू उम्र 19 साल साकिन रमन बाजार चिखली वार्ड नं. 10 का रहने वाला बताया जिसकी विधिवत तालाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक काले रंग के पिस्टल एवं मैग्जिन बरामद होने पर आरोपी से जप्त कर धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया। विवेचना दौरान धनुष साहू उर्फ गोलू से पुछताछ करने पर अपने साथी शेख शहबाज उर्फ शिब्बू एवं जफर मोमीन के द्वारा पिस्टल खरिदकर लाना बताते हुए जानकारी दिया कि क्षेत्र मे अपना दबदबा कायम करने के लिये शेख शहबाज उर्फ शिब्बू, जफर मोमीन एवं ऐश्वर्य झा उर्फ राम पिस्टल को लेकर रमन बाजार तालाब क्षेत्र मे लोगो मे डर दिखाने एवं क्षेत्र मे अपना दबदबा कायम करने के लिये पिस्टल दिखाकर डराते थे जानकारी देने पर सभी आरोपियो को अभिरक्षा मे लेकर पुछताछ करने पर अपराध सदर धारा का अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए चारो के आरोपियो के द्वारा चिखली क्षेत्र मे पिस्टल दिखाकर लोगो को डराना धमकाना पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया आरोपीगणो को माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। उक्त चारो आरोपियो के विरूद्ध पूर्व मे कई अपराध पंजीबद्ध है। 

आरोपियो का नाम 01. धनुष साहू उर्फ गोलू पिता स्व. भानू साहू उम्र 19 साल साकिन रमन बाजार चिखली वार्ड नं. 10 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग., 

2. शेख शहबाज उर्फ शिब्बू पिता शेख परवेज उम्र 28 साल साकिन ओव्हरब्रिज के पास स्टेशनपारा वार्ड नं. 12 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग., 

3. जफर मोमीन पिता हाजी सफीक मोमीन उम्र 20 साल साकिन पेट्रोल पंप के पास वार्ड नं. 10 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग.,

4. ऐश्वर्य झा उर्फ राम पिता स्व. विवेकानंद झा उम्र 19 साल साकिन देशमुख होटल चौक के पास चिखली वार्ड नं. 05 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग.

जप्ती- एक नग पिस्टल एवं मैग्जिन

आरोपियो के विरूद्ध पूर्व अपराधिक रिकार्ड 01. आरोपी शेख शहबाज के विरूद्ध अप.क्र. 431/2018 धारा 294,324,506,34 भादवि, अप.क्र. 370/2020 धारा 294,452,506,34 भादवि, 25,27 आर्म्स एक्ट, 3/181, 128/177, 5/181,146/196,130(3)/177 एम.व्ही.एक्ट, अप0क्र0 853/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, अप.क्र. 372/2023 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट, अप.क्र. 743/2023 धारा 294,323,506,34 भादवि, अप0क्र0 755/2024 धारा 296,115(2),351(2),3(5) बीएनएस, 25,27 आर्म्स एक्ट, अप0क्र0 287/2026 धारा 296,115(2),351(2),3(5) बीएनएस, 25,27 आर्म्स एक्ट, इस्त.क्र. 10/2023 धारा 41(1$4) जा.फौ., 379 भादवि, इस्त.क्र. 03/2025 धारा 35(3)(6),38 बीएनएसएस 303(2) बीएनएस, 227/353/2017 धारा 151/107,116(3) जा0फौ0, 13/31/2021 धारा 151/107,116(3) जा0फौ0, 01/2023 धारा 110 जा0फौ0, 189/1075/23 धारा 151,107,116(3)जा0फौ0, 76/201/24 धारा 151,107,116(3) जा0फौ0, 177/349/24 धारा 170,126,135(3)बीएनएसएस, 203/379/24 धारा 170,126,135(3)बीएनएसएस, 06/25 धारा 129 बीएनएसएस

2. जफर मोमीन के विरूद्ध दर्ज अपराध क्र. 608/2024 धारा 296,351(2),3(5) बीएनएस, 65/2026 296,351(2),3(5) बीएनएस, इस्त.क्र. 174/294/26 धारा 170,126,135(3) बीएनएस, 

3. आरोपी ऐष्वर्य झा के विरूद्ध दर्ज रिकार्ड इस्त.क्र. 318/510/26 धारा 170,126,135(3) बीएनएस

4. आरोपी धनुष साहू उर्फ गोलू के विरूद्ध दर्ज रिकार्ड इस्त.क्र. 329/521/26 धारा 170,126,135(3) बीएनएस

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उनि सत्तुलाल कवंर, सउनि विनोद वर्मा, पीएसआई दुर्गेश धुरंधर, प्र.आर. अरूण नेताम, आर0 आदित्य सोलंकी, चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी, रंजित चौरसिया, अमित सोनी, राजकुमार बंजारा एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।

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