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Durgkondal: बजरंग माइंस में कर्मचारियों नें ली हरित प्रतिज्ञा

 बजरंग माइंस में कर्मचारियों नें ली हरित प्रतिज्ञा




कमल सिन्हा __दुर्गुकोंदल। मिशन लाइफ के लिए व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए गोयल ग्रुप द्वारा संचालित श्री बजरंग आयरन ओर माइंस ग्राम हाहालद्दी के कर्मचारियों द्वारा तरह-तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। माइंस कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत आज दिनांक 1 जून को खदान परिसर के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए समस्त कर्मचारियों द्वारा हरित प्रतिज्ञा ली गई और यह शपथ लिया गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए उनके द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वे अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या में हर संभव बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तथा अपने परिजनों, मित्रों व अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों व व्यवहारों को अपनाने के विषय मे सतत प्रेरित करेंगे।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे