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Rajnandgaon: पुलिस चौकी सुकुलदैहान के द्वारा अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखने वाले आरोपी के विरुद्ध छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्यवाही, आरोपी को भेजा गया जेल

 पुलिस चौकी सुकुलदैहान के द्वारा  अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखने  वाले आरोपी के विरुद्ध छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्यवाही, आरोपी को भेजा गया जेल



 आरोपी के कब्जे से 01 नग सट्टा पट्टी, 01 नग नीला डॉट पेन, 01 नग वीवो कंपनी का मोबाइल कीमती 18000 रुपया एवं नगदी रकम 1620 रुपया कुल  कीमती 19620 रुपया  जप्त।नाम आरोपी - सत्यनारायण शर्मा पिता स्व. अवधराम शर्मा उम्र 42 साल निवासी ग्राम रेंगाकठेरा  पुलिस चौकी सुकुलदैहान जिला राजनांदगाव (छ0ग0)

पुलिस अधीक्षक  राजनादगांव सुश्री अंकिता शर्मा  के निर्देशन एवं  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा तथा  नगर पुलिस अधीक्षक  वैशाली जैन  के मार्गदर्शन मे अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री तथा जुआ, सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 08.11.25 को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम रेंगाकठेरा  एक व्यक्ति अपने मनिहारी दुकान मे सट्टा पट्टी लिख रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया एक व्यक्ति को अपने मनिहारी दुकान मे सट्टा पट्टी लिखते  रंगे हाथो पकड़ा गया जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम सत्यनारायण शर्मा पिता स्व. अवधराम शर्मा उम्र 42 साल ग्राम रेंगाकठेरा  का रहने वाला बताया आरोपी के कब्जे से 01 नग सट्टा पट्टी, 01 नग नीला डॉट पेन, 01 नग वीवो कंपनी का मोबाइल एवं नगदी रकम 1620 रुपया कुल कीमती 19620 रुपया को जप्त कर कब्ज़ा पुलिस मे लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर जुर्म अजमानतीय होने से न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था जिसे माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल कराया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा छ. ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया 

  उपरोक्त कार्यवाही में  चौकी प्रभारी निरीक्षक भूषण चंद्राकर, सउनि चंपेश ठाकुर,  आर. 1316 अजय जोशी  की सराहनीय भूमिका रही।

अनिल सिन्हा रिपोर्टर छत्तीसगढ़ विज़न टी वी

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