जिला राजनांदगांव (छ ग)
थाना डोंगरगांव दीगर राज्य (महाराष्ट्र) का शराब बिक्री करने वाले आरोपियो को थाना डोंगरगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार
(1) आरोपी अजय बोरकर पिता स्व0 धनेश बोरकर, उम्र 26 साल, निवासी चिरचारीखुर्द,
(2) मदन लाल निर्मलकर पिता नम्मू लाल निर्मलकर उम्र 58 साल निवासी ग्राम बादराटोला थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव (छ0ग0) हुआ गिरफ्तार
आरोपी अजय बोरकर के कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 40 पौवा देशी दारू प्रिमीयम डिलक्स
सुपर संत्रा महाराष्ट्र निर्मित किमती 3200/- रूपये एवं हिरो होण्डा सीबीजेड मोटर सायकल क्रमांक
ब्ळ07।म्0150 किमती 20000/- रूपये को किया गया जप्त।
आरोपी मदन लाल निर्मलकर के कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 32 पौवा देशी दारू प्रिमीयम
डिलक्स सुपर संत्रा
दोनो आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
विवरण - श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा, अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव दिलीप सिसोदिया के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक कृष्णा पाटले द्वारा अपने थाना क्षेत्र में अपने टीम के साथ लगातार गस्त पेट्रोंिलंग कर अवैध शराब बिक्री करने वालो पर नजर रख रही है। इसी क्रम में दिनांक 31.10.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने पास शराब रखा है तथा बिक्री कर रहा है की सूचना की तस्दीक कर आरोपी को शराब के साथ रंगेहाथ पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर थाना डोंगरगांव की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम अजय बोरकर एवं मदन लाल निर्मलकर होना बताया शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर आरोपी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी अजय बोरकर के कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 40 पौवा देशी दारू प्रिमीयम डिलक्स सुपर संत्रा महाराष्ट्र निर्मित किमती 3200/- रूपये एवं हिरो होण्डा सीबीजेड मोटर सायकल क्रमांक ब्ळ07।म्0150 किमती 20000/- रूपये एवं आरोपी मदन लाल निर्मलकर के कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 32 पौवा देशी दारू प्रिमीयम डिलक्स सुपर संत्रा किमती 2560 /- रूपये को किया गया जप्त कर आरोपियो के विरूद्ध थाना डोंगरगांव में अपराध क्रमांक 346/2025 एवं 347/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
कार्यवाही में निरीक्षक कृष्णा पाटले, थाना प्रभारी डोंगरगांव, उप निरीक्षक भानुप्रताप यादव, प्रधान आरक्षक बृजमोहन यादव आरक्षक धर्मेन्द्र मांडले एवं चन्द्रकांत सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अनिल सिन्हा रिपोर्टर छत्तीसगढ़ विज़न टी वी


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